Breaking News: बोकारो स्टील प्लांट में यूनियन चुनाव के लिए BAKS ने झारखंड हाईकोर्ट में किया मुकदमा

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श्रम विभाग से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई न होने से बढ़ा मामला।

सेल बीएसएल प्रबंधन और गैर निर्वाचित यूनियनों को लेकर निकाली भड़ास।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। स्थापना काल से बोकारो इस्पात संयंत्र (Bokaro Steel Plant) में सेक्रेट बैलेट इलेक्शन (Secret Ballot Election) के माध्यम से सभी यूनियनों का सदस्यता सत्यापन नहीं होने के मुद्दे पर बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ (BSL Non-Administrative Employees Union) ने राँची उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।

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अधिवक्ता के माध्यम से बीएकेएस (BAKS) ने न्यायालय से प्रार्थना किया है कि वह सबंधित पक्षों को निर्देश दें कि बीएसएल में सभी यूनियनों का सेक्रेट बैलेट इलेक्शन (Secret Ballot Election) के माध्यम से सदस्यता वेरिफिकेशन करवाएं। गौरतलब है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में वर्तमान में किसी भी यूनियन को रिकॉगनाईज्ड ट्रेड यूनियन (Recognised Trade Union) का दर्जा प्राप्त नहीं है।

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इस पर बीएकेएस ने कई बार सीएलसी, डीएलसी को पत्र लिखा था, किसी भी पक्ष द्वारा संज्ञान नहीं लेने पर अंत में न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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दर्ज मुकदमें में यूनियन द्वारा उठाया गया तथ्य

1 . बगैर सदस्यता सत्यापन के ही 7 यूनियनों को वाईबल यूनियन का मान्यता देना।
2 . झारखण्ड श्रम विभाग में बगैर निबंधन के ही कुछ यूनियनों को वाईबल यूनियनों के रूप मे मान्यता देना।
3 . बगैर किसी यूनियन के ही एक खास व्यक्ति को रिकॉगनाईज्ड ट्रेड यूनियन लीडर का लाभ देना।
4 . बगैर दस्तावेज के ही एक यूनियन के खास गुट को पीएफ कमेटी, कैंटीन कमेटी, सुरक्षा कमेटी में स्थान देना।
5 . बोकारो इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को साथ लेकर, ज्वाइंट वर्क्स काउंसिल, शिकायत निवारण कमेटी का गठन नहीं करना।
6 . कर्मचारी कल्याण कमेटी, आवास आवंटन कमेटी का गठन नहीं करना।

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एक और मुकदमा होगा दायर

बोकारो इस्पात संयंत्र (Bokaro Steel Plant) प्रबंधन द्वारा खुलेआम आईडी एक्ट 1947 का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि आईडी एक्ट के अनुसूची v के अनुसार अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की श्रेणी में आता ह। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के मामले पर हमारी यूनियन अलग से मुकदमा दायर करेगी।
हरिओम, अध्यक्ष-बीएकेएस बोकारो

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