CBI एक्शन में, हवाला ऑपरेटरों से 16 लाख की रिश्वत मांगने वाला Sub-Inspector रंगे हाथ गिरफ्तार

CBI in action, Sub-Inspector demanding bribe of 16 lakhs from hawala operators arrested red handed
शिकायतकर्ता अपने वकील के साथ साइबर पुलिस स्टेशन रोहिणी गया, तो आरोपी ने रिश्वत नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।
  • शिकायतकर्ता को धमकाया और अपने मोबाइल पर 16 लाख रुपये की रकम टाइप करके रिश्वत मांगी।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई (Central Bureau of Investigation-CBI) के रडार पर भ्रष्टाचारी आ गए। पुलिस विभाग में ही भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। रिश्वत लेते हुए Sub-Inspector को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है।

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सीबीआई ने मुंबई, इरोड (तमिलनाडु) और नई दिल्ली में स्थित कई हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से आंशिक भुगतान के रूप में 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन, रोहिणी, नई दिल्ली के आरोपी सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई (Central Bureau of Investigation-CBI) ने मुंबई, इरोड (तमिलनाडु) और नई दिल्ली में स्थित कई हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से आंशिक भुगतान के रूप में 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन, रोहिणी, नई दिल्ली के आरोपी सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है।

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सीबीआई ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। आरोप है कि शिकायतकर्ता मुंबई से टूर एंड ट्रैवल्स का व्यवसाय संचालित करता है और कैश मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) से संबंधित निजी कंपनी के साथ उसके व्यावसायिक संबंध थे।

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बाद में, शिकायतकर्ता को यह भी पता चला कि वर्चुअल वॉलेट के लिए निजी कंपनी द्वारा उसे दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल फर्जी नाम से बनाए गए थे। निजी कंपनी से संबंधित मामले की जांच साइबर पुलिस स्टेशन, रोहिणी, दिल्ली में दर्ज एफआईआर में की जा रही थी।

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यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के अपने साले को नोटिस जारी किया था जो जांच में शामिल हुआ और जब वे जांच के लिए उसके सामने पेश हुए, तो आरोपी ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी।

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यह भी आरोप लगाया गया है कि 7 मार्च 2025 को मामले के आरोपी एसआई/आईओ ने नवी मुंबई में शिकायतकर्ता के घर पर जाकर उसका और उसके साले का नाम मामले से हटाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी।

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8 मार्च 2025 को आरोपी ने शिकायतकर्ता को घोड़बंदर रोड, मुंबई के एक होटल में मिलने के लिए कहा। यह भी आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता उक्त होटल में गया और आरोपी एसआई से मिला, तो उसने फिर से शिकायतकर्ता को धमकाया और अपने मोबाइल पर 16 लाख रुपये की रकम टाइप करके रिश्वत मांगी। बाद में जब शिकायतकर्ता अपने वकील के साथ साइबर पुलिस स्टेशन रोहिणी गया, तो आरोपी ने रिश्वत नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।

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बातचीत के बाद, आरोपी ने 14 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करने पर सहमति जताई और शिकायतकर्ता से कहा कि वह उन लोगों का विवरण साझा करेगा जिन्हें रिश्वत दी जानी थी। आगे की कार्यवाही के दौरान, शिकायतकर्ता को हवाला टोकन नंबर, मुंबई में हवाला ऑपरेटर का नंबर, जिसे रिश्वत की राशि दी जानी थी, का विवरण प्राप्त हुआ।

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तदनुसार, 19.03.2025 को, सीबीआई द्वारा एक सफल जाल बिछाया गया, जिसमें हवाला ऑपरेटर ने मुंबई, इरोड (टीएन) और नई दिल्ली में स्थित कई हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से रिश्वत के भुगतान के रूप में लोक सेवकों की ओर से मुंबई में 2.5 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार की।

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आरोपी लोक सेवक को 19.03.2025 को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और 20.03.2025 को एलडी. स्पेशल जज सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने 21.03.2025 तक आरोपी की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की। आरोपी को मुंबई में नामित सीबीआई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।

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