CG Elections: आदर्श आचार संहिता लगते ही नेताजी के नाम-फोटो चला निगम का चाबुक, रैली-जुलूस पर रोक

  • निगम क्षेत्र में लगे राजनैतिक बेनर, पोस्टर, फ्लेक्स को  हटाया गया।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान है। 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।

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अचार संहित लगते ही भिलाई नगर निगम ने भिलाई क्षेत्र में लगे राजनैतिक दलों के बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स को निगम की टीम घूम-घूम कर संपत्ति विवरण नियम के तहत जब्त किया। दीवार लेखन को मिटाया गया।

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निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण नियम को कड़ाई से लागू करने अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी को निर्देश दिए। उन्होंने सभी जोन आयुक्त, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा निगम के तोड़ फोड़ दस्ता को तत्काल शहर के सभी क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों के लगे फोटो तथा राजनैतिक दलो के बेनर, पोस्टर, होल्डिंग, फ्लेक्स तथा वाल रायटिंग को हटाने को कहा।

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निगम की टीम जी.ई.रोड के दोनों किनारे, पावर हाउस, सुपेला, लक्ष्मीनगर, नेहरू नगर, अवंती बाई चौक, खुर्सीपार, केम्प क्षेत्र, कोहका कुरूद, टाउनशिप क्षेत्र हुड़को सहित सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में लगे बेनर, पोस्टर, फ्लैक्स को जब्त किया। दीवार लेखन को गेरू से मिटाया गया। निगम के सभी कार्यालयों में लगे शासकीय योजना में जनप्रतिनिधियों के फोटो वाले पोस्टर को हटाया गया।

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आयुक्त रोहित व्यास ने कहा है कि निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। बिना अनुमति के सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगाना तथा दीवार लेखन, जूलूस, रैली प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने निगम के जोन आयुक्त तथा राजस्व टीम से कहा है कि प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण कर संपत्ति विरूपण नियम को प्रभावशील बनाए रखें।

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