किसी भी प्रकार की पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया जानने के लिए आप लगातार suchnaji.com News पढ़ते रहिए।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। Nominated या आश्रित माता-पिता पेंशन: पेंशन सीरिज में आपको नई-नई जानकारियां दे रहे है। पिछले दिनों suchnaji.com News ने आपको बताया था कि ‘कर्मचारी पेंशन योजना 1995’ में सदस्यों को सेवानिवृत्त होने पर सदस्य पेंशन, पूर्ण या स्थायी अक्षमता पर अक्षमता पेंशन, मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं को विधवा पेंशन और बच्चों को अनाथ पेंशन मिलती है।
लेकिन तब क्या होगा जब सदस्य की पत्नी या बच्चे न हो अर्थात सदस्य अविवाहित हो। अविवाहित सदस्य किसी भी व्यक्ति को पेंशन पाने के लिए अपने जीवनकाल में नामित कर सकता है। यह नामांकन किसी संस्था के पक्ष में नहीं हो सकता है। लेकिन यदि किसी सदस्य ने अपने जीवनकाल में नामांकन भी न किया हो तो क्या होगा?
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ऐसी स्थिति में उसके डिपेंडेंट माता-पिता को पेंशन मिलेगी। पहले पेंशन पिता को दी जाती है तथा उसके बाद माता को जीवन पर्यंत पेंशन मिलती रहेगी।
विड्रॉल बेनिफिटके रूप में पैसा मिलेगा या नहीं…
ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि सदस्य की मृत्यु नौकरी छोड़ने के 36 महीने बाद होती है और उसकी सदस्यता 10 वर्ष से कम है तो उसके नामित या माता-पिता को पेंशन मिलेगी। अन्यथा पेंशन योजना से एक मुश्त राशि निकासी लाभ अर्थात ‘विड्रॉल बेनिफिट’के रूप में मिलेगी।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के बारे में जागरुकता अभियान
किसी भी प्रकार की पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया जानने के लिए आप लगातार suchnaji.com News पढ़ते रहिए। यह था पेंशन सीरीज का हमारा एक और आर्टिकल। उम्मीद है कि अब आप कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के बारे में भली प्रकार से जान गए होंगे और इसका उचित लाभ ले सकेंगे।
पेंशन संबंधी खबरों की अगली कड़ी में हम फिर आपको कुछ नई जानकारी से अवगत कराएंगे। तब तक आप suchnaji.com News पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए।