कर्मचारी राज्य बीमा निगम: आय से अधिक संपत्ति, ESIC निरीक्षक को 3 साल की सजा, 20 लाख जुर्माना

Employees' State Insurance Corporation: Disproportionate assets case, ESIC inspector sentenced to 3 years, fined Rs 20 lakh
अभियोजन पक्ष के 59 गवाहों का परीक्षण किया गया एवं आरोपों के समर्थन में 168 दस्तावेजों/प्रमाणों पर भरोसा किया गया।
  • आरोपी ने 01.08.2001 से 30.11.2007 की अवधि के दौरान 19,44,018 रुपये की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जो उसके ज्ञात आय स्रोत से 314% अधिक थी।

सूचनाजी न्यूज, अहमदाबाद। सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) (Employees’ State Insurance Corporation ), अहमदाबाद के तत्कालीन निरीक्षक को 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 अहमदाबाद ने आरोपी अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन निरीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), अहमदाबाद को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में 3 वर्ष की कठोर कारावास(आरआई)  के साथ  20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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सीबीआई ने 31.12.2007 को आरोपी अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन इंस्पेक्टर, ईएसआईसी, अहमदाबाद के खिलाफ इस आरोप पर तत्काल मामला दर्ज किया था कि आरोपी ने 01.08.2001 से 30.11.2007 की अवधि के दौरान 19,44,018 रुपये की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जो उसके ज्ञात आय स्रोत से 314% अधिक थी।

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जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई द्वारा दिनांक 09.12.2009 को आज दोषी ठहराए /दंडित किए गए आरोपी  सहित आरोपियों  के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों  ने 01.01.2000 से 01.07.2006 के दौरान,  अपनी आय के ज्ञात स्रोत से 22,15,609 अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से 84.6% अधिक थी।

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अदालत ने ट्रायल के बाद आरोपी अनिल कुमार सिंह को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई। विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष के 59 गवाहों का परीक्षण किया गया एवं आरोपों के समर्थन में 168 दस्तावेजों/प्रमाणों पर भरोसा किया गया।

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