सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। EPS 95 Higher Pension: को लेकर एक सर्कुलर तेजी से वायरल हो रहा है। Zonal Office Coimbatore से जारी पत्र कार्मिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ईपीएस 95 हायर पेंशन ( EPS 95 Higher Pension) के हायर वेज के केस का उदाहरण दिया गया है। पेंशन का कैल्कुलेशन समझाया गया है।
पत्र में लिखा है कि उच्च वेतन पर पेंशन की गणना का एक उदाहरण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जहां 01.09.2014 के बाद वालों की पेंशन शुरू होने वाली है।
यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि ईपीएस, 1995 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य पेंशन मामलों में 01.09.2014 से आनुपातिक गणना की जा रही है। अब, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के बाद, पात्र मामलों में, पहले दी गई सामान्य पेंशन को उच्च वेतन पर पेंशन तक बढ़ाया जाना है।
चूंकि, सामान्य ईपीएस सदस्यों के संबंध में उच्च वेतन पर पेंशन की गणना के लिए ईपीएस, 1995 में कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसलिए उच्च वेतन वाले मामलों में भी ईपीएस, 1995 के प्रावधानों के अनुसार गणना इसी तरह की जाएगी, जहां प्रारंभ की तारीख 01.09.2014 के बाद है।
1995 उच्च वेतन मामलों में पेंशन की गणना ईपीएस के प्रावधान के अनुसार आनुपातिक आधार पर होगी। मासिक सदस्य की पेंशन, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा को 70 से भाग दिया जाएगा।