- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) समेत तमाम पीएसयू (PSU) की पेंशन पर रोक भी लगी है।
अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर सेल बोकारो स्टील प्लांट से बड़ी खबर आ रही है। 178 कर्मचारियों-अधिकारियों को डिमांड लेटर जारी कर दिया गया है। सहमति पत्र भी लिया जा रहा है। उच्च पेंशन लेनी है या नहीं, इसकी सहमति देने के बाद ही ईपीएफओ के खाते में कार्मिकों का पैसा प्रबंधन ट्रांसफर करेगा।
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कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) से उच्च पेंशन मिलनी है। अब तक पीएफ ट्रस्ट के विवाद की वजह से अनगिनत लोगो का जमा पैसा तक ईपीएफओ लौटा चुका है। इसी बीच 178 लोगों को डिमांड लेटर जारी करके मोटी रकम जमा करने को कही जा रही है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) समेत तमाम पीएसयू (PSU) की हायर पेंशन पर रोक लगी हुई है। इसी बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से सेल बीएसएल के कार्मिकों को पैसा जमा करने का लेटर जारी करने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
EPS 95 Higher Pension के लिए उन कर्मचारियों-अधिकारियों को डिमांड लेटर जारी किया गया है, जिनका रिटायरमेंट 10 साल के बाद है। इससे स्पष्ट होता है कि ईपीएफओ (EPFO) ने बड़ा दांव खेल दिया है। जिसको तत्काल पेंशन देनी है, उनको वंचित कर दिया गया है।
पीएफ ट्रस्ट के नाम पर जमा पैसा लौटा चुका ईपीएफओ
पीएफ ट्रस्ट में खामियों के नाम पर जमा पैसा वापस कर दिया गया है। दूसरी तरफ इसी पीएफ ट्रस्ट के प्रावधान से संचालित व्यवस्था के तहत कर्मचारियों-अधिकारियों से पैसा जमा करने को कहा जा रहा है, जिनका रिटायरमेंट 10-15 साल बाद है। इस तरह की दोहरी रणनीति को लेकर बीएसएल के कार्मिकों ने सवाल उठा दिया है।
करीब 5 से 12 लाख रुपए तक करने हैं जमा
बताया जा रहा है कि जिनको डिमांड लेटर जारी किया गया है। इनमें से न्यूनतम पैसा 5 लाख रुपए और अधिकतम 12 लाख के आसपास है। 178 लोगों का एक साथ पैसा लेने के लिए ईपीएफओ ने हाथ बढ़ा दिया है। ये सारे लेटर 20 दिन के अंदर जारी किए गए हैं।
बीएसएल ओए के जनरल सेक्रेटरी ने भी उठाया सवाल
बोकारो आफिसर्स एसोसिएशन (Bokaro Officers Association) के जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार पांडेय का कहना है कि ईपीएफओ (EPFO) की सोच समझ से परे है। एक तरफ पीएफ ट्रस्ट के नाम पर लोगों को पेंशन के अधिकार से वंचित करके रखा गया है। दूसरी तरफ जिसको अभी पेंशन देनी नहीं है, उनसे पैसा मांगा जा रहा है। पेंशन देंगे या नहीं, ईपीएफओ यह स्पष्ट नहीं कर रहा है। जबकि कैल्कुलेशन दिया जाना चाहिए था।