- राष्ट्रीय संघर्ष समिति को पत्र लिखा गया है कि संगठन के माध्यम से ईपीएफओ का ध्यान आकृष्ट कराएं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation-EPFO) की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी समय-सीमा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार मांग की जा रह है कि ईपीएफओ और श्रम विभाग मामले को संज्ञान में ले।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति को पत्र लिखा गया है कि संगठन के माध्यम से ईपीएफओ (EPFO) का ध्यान आकृष्ट कराएं। केवल प्रबंधक, नियोक्ता ही उच्च पेंशनरों के बारे में अन्य मांगे गए जानकारी की जांच, भरकर ईपीएफओ को अग्रेषित करें। और कोई भी फॉर्म न भरें, जो हमने संबंधित पेंशनरों से मांग न की हो और अनावश्यक मांग न करें।” अभी सहमति यानी CONSENT दें।
संबंधित पेंशनभोगी को अंतर राशि का मांग पत्र ईपीएफओ (EPFO) के माध्यम से नियोक्ता द्वारा भेजी गई जानकारी की योग्यता के अनुसार भेजा जाए। और यदि एम्प्लॉयर पोर्टल पर भरे ऑनलाइन फॉर्म छूट गए हैं तो वे दिए गए एडिट/मोडिफाइड को पूरा कर लें। इसके लिए समाप्ति 15 फरवरी 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए। इससे पूरे देश में भ्रम कम होगा और काम में तेजी आएगी। सभी पेंशनभोगी को ईपीएफओ (EPFO) को ऑनलाइन फॉर्म भेजने के संदेश मिले हैं, जिसमें 2025 तक उच्च पेंशन की जानकारी भी शामिल है।
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ईपीएफओ (EPFO) उच्च पेंशनभोगी के बारे में जानकारी ऑनलाइन भेजे जाने की उम्मीद में है। इसके बावजूद, प्रबंधन कुछ हद तक भ्रमित है। उन्हें लगता है कि उन्हें वास्तव में एहसास नहीं है कि क्या करना है। कुछ प्रबंधन के अनुसार, उन्हें अपने सेवानिवृत्त पेंशनभोगी द्वारा ‘CONSENT’ देने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने फार्म भरते समय कुछ गलतियाँ की हैं, जैसे कि, जन्म तिथि गलत तरीके से भर दी जाएगी, ज्वाइनिंग डेट पर रिटायरमेन्ट डेट लिखी थी।
ऑनलाइन फॉर्म (Online Form) भरते समय इस तरह की अलग-अलग गलतियां की गई हैं। लेकिन अब इन गलतियों को सुधार नहीं सकते क्योंकि कर्मचारी पोर्टल नहीं चल रहा है। और कर्मचारी पोर्टल भी ऐसी गलतियों को सुधार या संशोधित नहीं कर पा रहा है। अगर ईपीएफओ इस सुधार के लिए एम्प्लॉयर पोर्टल (Employer Portal) में समान सुविधाएं प्रदान करे तो अधिक उपयुक्त होगा।