EPS 95 Higher Pension को लेकर EPFO पर पेंशनभोगी गुस्साए

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कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत हायर पेंशन पर विवाद बना हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ पर गुस्सा उतर रहा है।
  • पेंशनर ने कहा-सारी जानकारी साझा करने के बाद भी ईपीएफओ या नियोक्ता से कोई संचार नहीं मिला है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक पेंशनभोगी ने कहा-मैंने पहले सप्ताह फरवरी 23 में ईपीएफओ को आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं। चूंकि मुझे अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

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एक बार मैंने ईपीएफओ को स्टेटस जानने के लिए लिखा और उन्होंने जवाब दिया कि वे एम्प्लॉयर से अनुमोदन का इंतजार कर रहे हैं। बीच में मैंने अपने नियोक्ता को लिखा।

इंडियन प्रेस एक्सचेंज लिमिटेड भी गया। उन्होंने जवाब दिया कि लंबे समय बीत जाने के कारण पुराने रिकॉर्ड नहीं पता हैं और मुझसे वेतन स्लिप भेजने को कहा।

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कंपनी के पास कभी अपने कर्मचारियों को वेतन स्लिप देने की नीति नहीं थी। कर्मचारियों के बैंक खाते में चेक देने/ट्रांसफर करने के बाद रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त होते थे। भारतीय प्रेस एक्सचेंज के एक आधिकारिक फॉर्म ने मुझे फोन किया (उसने कभी अपना नाम नहीं बताया) मुझसे विवरण पूछने के लिए।

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पेंशनर ने कहा-उस समय मैंने सारी जानकारी बताई थी। जब मुझे ईपीएफओ या नियोक्ता से कोई संचार नहीं मिला है, हालांकि मुझे अपने दस्तावेज जमा किए हुए 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसी स्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूँ?

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वेबसाइट अभी भी दिखा रही है कि “नियोक्ता के साथ लंबित है। अनुमोदन/अस्वीकृति के लिए अनुशंसित। अंतिम परिणाम क्या होगा। केवल भगवान ही जानता है।

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