- सर्कुलर में समान्य पाली में वर्क्स तथा नॉन वर्क्स क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को 8 घंटा 30 मिनट कार्य करने के लिए, दो पालियों में आदेशित किया गया है।
- प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाली के लिए 8 घंटा का ही प्रावधान किया गया है।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए Facial Recognition Biometric Attendence System 1 मार्च से लागू किया जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। तत्काल रोक लगाने की मांग की जा रही है।
बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने Facial Recognition Biometric Attendence system के सर्कुलर को वापस लेने की मांग बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन से की है।
साथ ही सवाल पूछा गया है कि सर्कुलर जारी होने पर Facial Recognition Biometric Attendence system पर रिकॉगनाईज्ड यूनियन से कब सहमति ली गई है। उक्त समझौते की प्रभावी तिथि कब तक तय की गई थी।
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Facial Recognition Biometric Attendence system के लिए अलग से समझौता किया गया था या यह किस NJCS समझौते का भाग है।
अगर NJCS समझौते का भाग है, तो उक्त NJCS समझौते में अटके हुए मुद्दों का हल अभी तक क्यों नहीं किया गया है। जबकि पिछले NJCS समझौते की प्रभावी तिथि 31 दिसम्बर 2016 तक ही थी। इसके बाद के लिए पुनः प्रभावी करने के लिए नया समझौता भी जरुरी था।
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वेतन समझौते का मसला भी हल कर दीजिए
वहीं, बीएसएल गैर कार्यपालक कर्मचारियों का वेज रीविजन अभी तक अधूरा है। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MOA) नहीं होने का कारण अंतिम रुप से न तो एमजीबी तय हुआ है तथा न ही पर्क्स प्रतिशत। 39 माह का फिटमेंट एरियर का भी भुगतान नहीं किया गया है।
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58 माह का पर्क्स एरियर का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। फिर भी अपने नियंत्राधिकारियों की क्षमता को कम करके मसीनों द्वारा अटेंडेंस लेने के लिए पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है।
वहीं, उक्त सर्कुलर में समान्य पाली में वर्क्स तथा नॉन वर्क्स क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को 8 घंटा 30 मिनट कार्य करने के लिए, दो पालियों में आदेशित किया गया है। जबकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाली के लिए 8 घंटा का ही प्रावधान किया गया है।
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कई श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन
समान्य पाली के कार्मिकों से बगैर अतिरिक्त वेतन का 30 मिनट अतिरिक्त कार्य लेना, कारखाना अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम का अधीन कई श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है, जिसमे समान्य पाली के कार्मिकों को 30 मिनट भोजन करने के लिए छुट्टी देने का पहले से लिखित प्रावधान है,जो कि पूर्णतः कर्मचारी का निर्णय होता है कि वह घर जाकर या घर से टिफिन लाकर लंच करें।
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औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन
इस प्रकार के नीतिगत निर्णय एक तरफ नहीं लागू किए जा सकते हैं। बिना मान्यता प्राप्त यूनियन के सहमति के इसे लागू करना स्पष्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन है। हमारी यूनियन इसका विरोध करती है तथा इसे अविलंब वापस लिया जाए। साथ कर्मियों से अपील करती है आप सभी अपने दैनिक कार्यों को जैसे करते थे, वैसे करते रहें। नई अटेंडेंस प्रणाली का बहिष्कार करें।
दिलीप कुमार, महासचिव-बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ
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