रिटायरमेंट के समय अवकाश नगदीकरण में आयकर छूट 3 लाख से बढ़ाकर अब 25 लाख तक

Income tax exemption on encashment of leave at the time of retirement increased from Rs 3 lakh to Rs 25 lakh
  • वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी होते ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कर्मिकों में खुशी की लहर है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। रिटायरमेंट के समय टैक्स को लेकर काफी तनाव की स्थिति रहती थी। अब कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद टैक्स में भारी छूट दी गई है। एक अप्रैल से लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नगदीकरण में आयकर में छूट 3 लाख रुपए तक ही मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है।

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आयकर अधिनियम 1961, 43 की धारा 10 के उपखंड-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने फैसला लिया है। कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्‌टी वेतन के बराबर नकद राशि के रूप में कर्मचारियों के द्वारा अधिकतम राशि पर ध्यान देते हुए 25 लाख की राशि को उक्त खंड में उल्लिखित कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति के बाबत दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

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यह एक अप्रैल 2023 से प्रभावी किया गया है। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि इस अधिसूचना को प्रभावी बनाने में किसी भी कार्मिक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी होते ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कर्मिकों में खुशी की लहर है। पहले सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नगदीकरण में आयकर में छूट 3 लाख थी। अब 25 लाख कर दिया गया है। कार्मिकों के हित में सरकार का एक अच्छा कदम बताया जा रहा है।

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अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा जारी 25 लाख तक के परिपत्र पर सेवानिवृत्ति के समय ईएल अपील के लिए कर छूट का श्रेय लेने का दौर भी शुरू हो गया है।

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