- गुरु घासीदास जयंती पर 18 दिसंबर को दुर्ग जिले में शुष्क दिवस घोषित।
- प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में जिले में शांति और मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने 18 दिसंबर 2025 गुरुवार को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दिन जिले में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, बार, होटल-बार और क्लब में भी मदिरा बिक्री व सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जिले के अंतर्गत संचालित एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कॉम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कॉम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कॉम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एल.एल.-1 (ख-कॉम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3, एफ.एल.-3 (क, ग), एफ.एल.-4, एफ.एल.-4 (क), एफ.एल.-5, एफ.एल.-5 (क), एफ.एल.-6, 7, 8, सी.एस.-1, सी.एस.-1 (ग), एफ.एल.-10 सहित भंडारण भांडागार भिलाई को भी इस प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। इन सभी प्रतिष्ठानों को 18 दिसंबर को पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी मदिरा दुकानों एवं बार संचालकों को आदेश की प्रति प्रेषित कर पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि गुरु घासीदास जयंती छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता, सत्य और अहिंसा के संदेश को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने जनहित और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में शुष्क दिवस लागू करने का निर्णय लिया है।
















