- आप सबसे पहले www.epfindia.gov.in पर जाएं। सर्विसेज टैब पर क्लिक करें।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन ज्वॉइट डिक्लेरेशन सुविधा (Online Joint Declaration Facility) के बारे में बात करेंगे। EPF सदस्य अक्सर अपने प्रोफाइल या KYC में गलती के सुधार के लिए परेशान होते है। EPFO ने इसी प्रक्रिया को आसान और ऑनलाइन कर दिया गया है।
ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन: ईपीएफओ, ईपीएस फंड, उच्च, न्यूनतम पेंशन और सरकार पर बड़ी खबर
अब तक किसी भी परिवर्तन के लिए सदस्य को एक संयुक्त घोषणा पत्र भर कर नियोक्ता के हस्ताक्षर करा कर EPFO कार्यालय (EPFO Office) में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना पड़ता था। अब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कोई भी सदस्य घर बैठे यह काम कर सकता है।
कहीं भी आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। EPFO ने इसके लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडर (Standard Operating Procedure) भी जारी किया है। आइए हम बताते है कि कौन से 11 पैरामीटर में परिवर्तन के लिए आप एक ही बार में आवेदन कर सकते है।
ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 पेंशन पाने के लिए भरना होगा 10D फॉर्म, जानिए प्रोसेस और कितनी है इसकी जरूरी
विस्तार से जानिए एक-एक प्रक्रिया के बारे में
01.सदस्य का नाम
02.सदस्य का Gender यानी लिंग
03.जन्मतिथि
04.पिता या माता का नाम
05.रिलेशनशिप यानी संबंध
06.वैवाहिक स्थिति
07.नौकरी ज्वॉइन करने की तिथि
08.नौकरी छोड़ने का कारण
09.नौकरी छोड़ने की तिथि
10.राष्ट्रीयता
11.आधार संख्या
-आइए अब इसकी प्रक्रिया आपको बताते है…
आप सबसे पहले www.epfindia.gov.in पर जाएं। सर्विसेज टैब पर क्लिक करें। बायें ओर दी गई सर्विसेज में से member UAN/online services पर क्लिक करें। मेंबर पोर्टल की नई स्क्रीन खुल जाएगी। मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें।
मैनेज टैब पर जाएं और joint declaration पर क्लिक करें। अब उस मेंबर ID को सलेक्ट करें, जिसमें आप Change करवाना चाहते है। फील्ड अर्थात् पैरामीटर या विवरण जैसी राष्ट्रीयता को Select करें।
किसी भी परिवर्तन के लिए डॉक्यूमेंट की सूची स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस संपूर्ण लिस्ट को बारीकी से देख ले और ये लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते है।
आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपकी रिक्वेस्ट इम्प्लायर के लॉगिन में चला जाएगा। इम्प्लायर यानी नियोक्ता को इम्प्लायर पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा।
इसके बाद उसे मेंबर टैब पर जाकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर उसे सभी पेंडिंग रिक्वेस्ट स्क्रीन पर नजर आएंगी।
एम्पलॉयर प्रमाण पत्रों और अपने रिकॉर्ड को वेरिफाई कर रिक्वेस्ट को एप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। एप्रूव होने पर EPFO से संबंधित कार्यालय में ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, जहां से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे एप्रूव किया जाएगा।
तो यह थी Online Joint Declaration से जुड़ी जानकारी… उम्मीद है अब आप इस सुविधा का उपयोग आसानी से कर पाएंगे। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए लगातार @SuchnaJi.com News पढ़ते रहिए।
ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित करने की तैयारी, अब कोर्ट जाने की बारी, बड़ा नुकसान