पेंशन योजना 1995: आपका पैसा PF ट्रस्ट में जमा होता है या नहीं, यह जान लें, वरना EPFO…

  • EPF से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में सदस्यों के अधिकार के बारे में आज विस्तार से जानेंगे।
  • एक्जेम्पशन का प्रावधान कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। क्या आप किसी एक्जेम्पटेड एस्टेब्लिशमेंट (Exempted Establishment) यानी छूट प्राप्त स्थापना में काम करते हैं? यदि हां, तो जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे अंत तक अवश्य पढ़ें और अपने परिचितों के साथ भरपूर शेयर भी करें।

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एक्जेम्पशन क्या है और कोई स्थापना इसे कैसे हासिल कर सकता है और सरेंडर ऑफ एक्जेम्पशन की प्रक्रिया क्या है। यदि आपका एस्टेब्लिशमेंट भी EPF स्कीम से एक्जेम्पटेड है और आपका नियोक्ता आपका EPF अपने बनाए ट्रस्ट में जमा करता है तो आप सबसे पहले यह जान लें कि आपका अधिकार किसी भी दशा में उन EPF मेंबर्स से कम नहीं हो सकता है, जिनका EPF EPFO में जमा होता है।

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आप जब किसी कंपनी में ज्वॉइन करते है तो आपको एक EPF एकाउंट नंबर (Account Number) अलॉट किया जाता है, जो आपके UAN से लिंक किया जाता है। यह UAN भी नियोक्ता द्वारा ही जनरेट किया जाता है।

यदि आपके पास पहले से ही UAN है तो आपका EPF एकाउंट नंबर उसी UAN से लिंक किया जाएगा। आपको चाहिए कि नौकरी ज्वॉइन करते समय नियोक्ता को यह UAN फॉर्म-11 में बता दें। आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि आपका UAN और EPF एकाउंट नंबर क्या है और आपका प्रतिष्ठान एक्जेम्पटेड है या नहीं।

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यदि आपकी कंपनी एक्जेम्पटेड है तो आपको EPF एकाउंट नंबर के साथ ही एक पेंशन एकाउंट नंबर भी अलॉट किया जाएगा। बशर्ते आप पेंशन योजना 1995 के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो।

जानिए कितने प्रतिशत कटौती होती है

आपके वेतन से काटा गया 12% EPF अंशदान कंपनी द्वारा बनाए गए EPF ट्रस्ट में जमा किया जाएगा। नियोक्ता के 12%, अंशदान से 08.33% अंशदान EPFO को पेंशन खाते के लिए भेजा जाएगा और शेष 03.67% ट्रस्ट में आपके EPF एकाउंट में जमा होगा।

लेकिन यदि आप पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं हैं पूरा 12% अंशदान ट्रस्ट में आपके EPF खाते में जमा किया जाएगा। आपको चाहिए कि आप कंपनी द्वारा बनाई गई EPF स्कीम की प्रति हासिल कर लें और उसे पढ़कर यह जान लें कि आपके अधिकार क्या हैं।

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कोई परिवर्तन RPFC की मंजूरी के बिना नहीं

नियोक्ता द्वारा इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। EPFO की स्कीम में कोई ऐसा संशोधन किया जाता है जो ट्रस्ट की योजना से ज्यादा लाभकारी है तो वह ट्रस्ट के सदस्यों पर भी स्वमेव लागू होगा। कोई भी नियोक्ता या ट्रस्ट स्कीम में कोई परिवर्तन RPFC की मंजूरी के बिना नहीं कर सकता।

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आमतौर पर आपको अपने EPF से सेवाकालीन आवश्यकताओं के लिए वे सभी एडवांस मिलते है जो EPFO से मिलते है। यानी चिकित्सा, शिक्षा, गृह निर्माण, विवाद आदि के लिए आप अपने PF खाते से आंशिक निकासी ले सकते है।

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सेवानिवृत्ति पर पूरी राशि निकाल सकते है

सेवानिवृत्ति पर आप पूरी राशि निकाल सकते है। यदि आप नौकरी छोड़कर किसी दूसरे प्रतिष्ठान को ज्वॉइन करते है तो आपको अपना PF नए एकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा।

यहां यह ध्यान रखने की बात है कि यदि आपका नया नियोक्ता भी एक्जेम्पटेड हो तो आपको EPF एकाउंट पुराने ट्रस्ट से नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कराना होगा और पेंशन खाते को EPFO के माध्यम से ट्रांसफर कराना होगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लगातार @SuchnaJi.com पढ़ते रहिए।

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दावों का निस्तारण EPFO द्वारा तय सीमा के अंदर करें

आपके नियोक्ता का यह दायित्व है कि वो अपने कर्मचारियों का EPF ट्रांसफर यथाशीघ्र कराएं। यह ट्रस्ट और नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि आपके सभी दावों का निस्तारण EPFO द्वारा तय सीमा के अंदर करें। नियोक्ता का यह भी दायित्व है कि वह आपको आपका EPF खाता कंप्यूटर टर्मिनल पर देखने की सुविधा प्रदान करें तथा वित्त वर्ष की समाप्ति पर आपको नि:शुल्क पासबुक दें।

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आरपीएफसी (RPFC) को ई-मेल या EPFiGMS पोर्टल पर करें शिकायत

यह ध्यान रहे कि एक्जेम्पशन का प्रावधान कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। अत: यदि आपका प्रतिष्ठान ऐसा नहीं कर रहा है तो आप अपने शिकायत अपने नियोक्ता और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से कर सकते है।

वहां समाधान न होने पर आप अपनी शिकायत संबंधित आरपीएफसी (RPFC) को ई-मेल या EPFiGMS पोर्टल पर भेज सकते है। Suchnaji.com की कोशिश है कि सभी मेंबर और पेंशनधारियों को हम सर्वोत्तम जानकारी दें सकें। आप भी जागरूक बनें और सामाजिक सुरक्षाओं का भरपूर लाभ लें।

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