- छत्तीसगढ़ के कबीरधाम पुलिस की अनूठी पहल। नक्सलाइड खात्मे के लिए लोगों को किया जा रहा प्रेरित।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। नक्सलगढ़ के नाम से कु-विख्यात छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खात्मे के लिए दशकों से प्रयास किए जा रहे है। तकनीकी के विकास के साथ ही खाकागत बढ़ोत्तरी और लोगों के जागरूक होने के बावजूद नक्सलियों का दायरा काफी तेजी से बढ़ते गया। लेकिन अब पुलिस द्वारा नक्सली खात्मे के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। इसका आप भी सीधे लाभ उठा सकते है। आइए, हम आपको बताते है कैसे…।
कबीरधाम जिले की पुलिस ने ऐलान किया है कि नक्सलियों का ठिकाना बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। इनाम कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि पांच लाख रुपए नकद राशि से नवाजा जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। शुरुआती पांच सूचना देने वाले को पुलिस विभाग में आरक्षक की नौकरी भी दी जाएगी।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ.अभिषेक पल्लव ने कहा कि आम लोगों द्वारा किसी नक्सली की सूचना अगर दी जाती है और सूचना के आधार पर पुलिस की घेरेबंदी में नक्सली के मारे जाने पर सूचनादाता को पांच लाख रुपए दिया जाएगा। शुरुआती पांच सूचनादाताओं को पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
हम आपको बता दें कि कबीरधाम जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। यहां से मध्यप्रदेश (MP) की सीमा लगती है। जिले में राज्य की सीमावर्ती गांवों में नक्सली वारदातों को अंजाम देकर आसानी से मध्यप्रदेश की ओर भाग जाते थे।
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3 राज्यों की पुलिस मिलकर रही काम
वहां से इसी तरह से भागकर कवर्धा के जंगलों में छिप जाते है। ऐसे में अब पुलिस द्वारा कबीरधाम की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के जिलों की पुलिस से कोऑर्डिनेट करके नक्सलियों को घेरा जा रहा है। कबीरधाम की सीमा से कुछ दूर पर ही महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। ऐसे में तीनों राज्य की पुलिस द्वारा बड़े समन्वित ढंग से काम करने की बात कही जा रही है।
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प्रभावित गांवों में चस्पा कर रहे पोस्टर
पुलिस द्वारा अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके लिए प्रभावित गांवों में सक्रिय नक्सलियों का फोटो सहित पोस्टर लगाया जा रहा है। लोगों से इनके बारे में जानकारी देने की बात कही जा रही है।
नक्सलियों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय भी रखा जाएगा। साथ ही पुलिस द्वारा नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही आत्मसमर्पण करवाने पर नकद इनाम भी दिया जाएगा।
मददगारों की खैर नहीं
जबकि दूसरी ओर कोई भी व्यापारी, दुकान संचालक, व्यक्ति विशेष द्वारा नक्सलियों की मदद या वस्तुओं की आपूर्ति करते पाए जाने पर ‘गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम’ (UAPA Act) समेत अन्य धाराओं अंतर्गत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
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