Bhilai Township में दलालों का रैकेट, BSP का एजेंट बताकर लीज और लाइसेंस की जमीन, मकान व दुकानों की बिक्री, प्रबंधन लेगा एक्शन

  • दलाल संपत्तियों का स्वामी या सेल बीएसपी का एजेंट बताकर अवैध लेनदेन (बिक्री/लीज/लाइसेंस) धोखाधड़ी से की जा रही है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप में लीज पर लिए गए मकान को किसी को ट्रांसफर या बेचने की सोच रहे हैं तो यह गैर कानूनी होगा। अगर, किसी से बातचीत हो गई है या दलालों ने घेराबंदी कर रखी है तो सतर्क हो जाएं। अन्यथा भिलाई स्टील प्लांट कानूनी एक्शन लेगा।

भिलाई स्टील प्लांट के महाप्रबंधक (भूमि) की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे लीजधारी या लाइसेंसी से किसी तरह का लेनदेन न करें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल-बीएसपी) के किसी भी संपत्तियों (भूमि/भवन/मकान) के संबंध में सेल बीएसपी के किसी भी लीजधारी/लाइसेंसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी लेनदेन, सेल-बीएसपी की सहमति के बिना ना करें।

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प्रबंधन के संज्ञान में आया है कि सेल-बीएसपी की संपत्तियों के संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वयं को ऐसी संपत्तियों का स्वामी या सेल बीएसपी का एजेंट बताकर अवैध लेनदेन (बिक्री/लीज/लाइसेंस) धोखाधड़ी से की जा रही है।

इसलिए बीएसपी ने आगाह किया है कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें और उनके साथ कोई लेनदेन ना करें। इस तरह के लेनदेन के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति सेल-बीएसपी की संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसे उसी की लागत और जोखिम पर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

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बीएसपी की जमीन पर हो रही अवैध गतिविधियां
-बीएसपी की जमीन व खाली पड़े क्वार्टरों पर कब्जा कर रहे।
-अनाधिकृत गुमटी और ठेला लगा रहे हैं।
-बीएसपी क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के फ्लेक्स, पोस्टर, होल्डिंग्स आदि लगा रहे।
-ऐसे सभी व्यक्तियों को चेतावनी दी गई है कि वे अवैध गतिविधियों को तत्काल बंद कर दें।
-अन्यथा उनके विरुद्ध उन्हीं के जोखिम और लागत पर कानून या कंपनी की नियम के अनुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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