पेंशन मिलनी नहीं है, फिर भी EPS 95 मद में कटा पैसा, SAIL BSP-EPFO से वापस मांग रहे ब्याज सहित पैसा

– बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने बीएसपी प्रबंधन का दरवाजा खटखटाया
– नवनियुक्त कार्मिकों का ईपीएस 95 मद में काटा गया पैसा ब्याज सहित वापस मांगा जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट की यूनियन ने उठाई आवाज

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के नवनियुक्त कर्मचारियों की तरफ से आवाज उठ गई है कि ईपीएस 95 मद में काटा गया पैसा ब्याज सहित वापस किया जाए।
ईपीएफओ (EPFO) पर भी दबाव डाला जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के कर्मचारियों की बात सामने आई है। बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने एक सितम्बर 2014 के बाद नियुक्त हुए कार्मिको के भविष्य निधि मद से काटी गई पेंशन राशि को ब्याज सहित कर्मचारियों के पीएफ खाते मे जमा कराने के लिए पत्र दिया था।
पूर्व मे दिए गए पर मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा विभाग ने संज्ञान लेते हुए सितंबर 2023 का वेतन (1 अक्टूबर 2023 को भुगतान) से जिन सदस्यों ने अपनी राशि की कटौती को बंद करने के लिए आवेदन किया था उनकी राशि काटना बंद कर दिया गया।
परंतु अभी तक 01/09/2014 से 01/09/2023 तक जो राशि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा EPS 95 मे कटौती कर कर्मचारी पेंशन योजना 95 मद में जमा कराया गया था। वह लगभग 6 महीने बीतने के बाद भी 04/03/2024 तक ब्याज सहित कर्मचारियों के CPF खाते में जमा नहीं हो सका है।
इसके अतिरिक्त जिन सदस्यों ने NEW FORM NO. 11 DECLARATION FORM किसी कारणवश नहीं भर पाए थे, उनका आज भी भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पैसा काट कर EPS को भुगतना किया जा रहा है।
जबकि यह सर्वविदित है कि EPS के द्वारा 01/09/2014 के बाद नियुक्त हुए कार्मिक जो 01/09/2014 से पहले EPS का सदस्य नहीं थे, उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा।

– भविष्य निधि फंड में कंपनी कंट्रीब्यूशन मद से 1250 की कटौती
इसके बाद भी बीएसपी के द्वारा नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों से बिना मंजूरी लिए भविष्य निधि फंड में कंपनी कंट्रीब्यूशन मद से 1250 की राशि EPS को दिया जाता रहा।
यह कर्मचारियों के पैसो का गलत मद में जमा कराया जा रहा है। इस कटौती को तत्काल प्रभाव से NEW FORM NO. 11 DECLARATION FORM भरवा कर रोकने के लिए कदम उठाए जाने की भी मांग की गई है।
इसके बाद उन सभी कर्मचारियों के भी पैसे को ब्याज सहित निश्चित समय के अंदर सम्बंधित कर्मचारियों के CPF खाते में जमा करवाने की भी मांग की गई है।

– केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से होगी शिकायत
बीएकेएस भिलाई कोषाध्यक्ष नवीन मिश्रा का कहना है कि विभागों में लालफिताशाही के कारण कई मुद्दों को लटका दिया जा रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सितम्बर 2014 का बाद नियुक्त हुए कार्मिक पेंशन योजना 95 का पात्र नहीं होंगे तो उनके पैसा को वापस नहीं करना गलत कार्यशैली को प्रदर्शित कर रहा है। यूनियन इस संदर्भ में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से पत्राचार करेगी।