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EPS 95 Higher Pension: सीपीएफ ट्रस्ट पर EPFO का बड़ा बयान, इन्हें नहीं मिलेगी पेंशन

EPS 95 Higher Pension: सीपीएफ ट्रस्ट पर EPFO का बड़ा बयान, इन्हें नहीं मिलेगी पेंशन
  • ईपीएफओ हेड आफिस की एडिशनल सीपीएफसी पेंशन अपराजिता जग्गी ने सवालों का जवाब दिया।

अज़मत अली, भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) से बड़ी खबर आ रही है। इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 (Employees Pension Scheme 1995) से जुड़े सवालों का जवाब अब आधिकारिक रूप से आना शुरू हो गया है। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर भ्रम की स्थिति और सवालों के बीच ईपीएफओ (EPFO) खुलकर सामने आया। ईपीएफओ हेड आफिस की एडिशनल सीपीएफसी पेंशन अपराजिता जग्गी ने सवालों का जवाब दिया।

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पब्लिक सेक्टर यूनिट-पीएसयू (Public Sector Unit) से किसी सुरेंद्र ने हायर वेजेज (Higher Wages) पर पेंशन को लेकर सवाल किया। जवाब दिया गया कि हायर पेंशन के संबंध में सु्प्रीम कोर्ट का फैसला है। जिसके कारण कुछ अवधि के लिए सुविधा दी गई थी कि जो सदस्य 2014 में सर्विस में मौजूद थे। जो 2014 से पहले से जुड़े थे। साफ शब्दों में कहा गया कि वह चाहें तो अपना ऑप्शन दे सकते थे। साढ़े 17 लाख आवेदन आए हैं। सभी फील्ड ऑफिसर उचित निर्णय ले रहे हें।

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EPS 95 Higher Pension में सीपीएफ ट्रस्ट और अंशदान पर आई बात

अपराजिता जग्गी ने सीपीएफ ट्रस्ट (CPF Trust) को लेकर भी ईपीएफओ (EPFO) का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत से पब्लिक सेक्टर यूनिट के अपने ट्रस्ट हैं। निश्चित रूप से उनका खुद का प्रावधान है। नियम बनाए गए हैं। ट्रस्ट के अपने रूल थे तो इसकी निगरानी आरपीएफसी को करनी होती है। कुछ संस्थाओं में शुरुआत में हायर वेजेज पर अंशदान दिया गया। कुछ ने पीएफ में हायर वेजेज पर अंशदान नहीं दिया।

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शुरुआत में अशंदान नहीं आया। कोर्ट का अदेश कहता है लगातार जिसका अंशदान आया है, उनको लाभ देना है। ऐसी स्थिति में जिसका लाभ लगातार नहीं आया है, उन्हें हम लाभ नहीं दे पाएंगे। जो पात्र पाया जाएगा, उसे पेंशन दिया जाएगा। हजारों लोगों को पेंशन दे रहे हैं।

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EPS 95 Higher Pension के लिए पैसा ट्रांसफर करने की अनुमति जरूरी

2014 के बाद के लिए निर्णय है। 2014 के पहले वालों को स्पीकिंग ऑर्डर था। जो पात्र हैं, उनका डिमांड लेटर दिया जा रहा है। जिसका सही नहीं होगा, उनको कारण बताया जाएगा। जिसका फॉर्म स्वीकार होता है, उसकी जानकारी दी जाती है। खास बात यह है कि आपको बताना होता है कि पीएफ का पैसा पेंशन में ट्रांसफर कर दें।

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