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Big News : Durg के इस डिपार्टमेंट में निकली Vacancy, ऐसे करें Apply

Big News : Durg के इस डिपार्टमेंट में निकली Vacancy, ऐसे करें Apply

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। दुर्ग में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते है। सहायिका के तीन पोस्ट के लिए भर्ती की जाएगी।

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महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना (Women and Child Development Department Project) अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्वीकृत या रिक्त तीन आंगनबाड़ी सहायिका के पोस्ट पर नियुक्ति की जानी हैं। नियुक्ति के लिए आवेदन पांच से लेकर 19 सितंबर तक बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग (शहरी) पांच बिल्डिंग बाल संरक्षण गृह परिसर, महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में कर सकते है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार सीधे या फिर रजिस्टर्ड डाक से ऑफिस टाइम सुबह दस बजे से लेकर शाम 05:30 बजे तक जमा कर सकते हैं।

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आंगनबाड़ी केंद्र कुम्हार पारा कंद्र वार्ड-1 नयापारा, तकिया पारा केंद्र क्रमांक-2 वार्ड-8 तकिया पारा, बोरसी बस्ती वार्ड-52 बोरसी दक्षिण के लिए सहायिका के तीन पोस्ट पर भर्ती की जाएगी।

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परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना (Project Officer Integrated Child Development Project) से प्राप्त जानकारी की मानें तो आवेदन किए जाने के लिए शासन द्वारा तय जरूरी मापदंड के अंतर्गत इच्छुक आवेदक की उम्र 18 से 44 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र का आकलन आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने के डेट से की जाएगी। सेवा की अधिकतम उम्र सीमा 65 साल होगी।

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अधिकारियों ने बताया कि एक साल या फिर सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, संगठिका को आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए, जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद हैं। निवासी होने के प्रमाण में शहरी इलाके में रिलेटेड वार्ड की वोटर लिस्ट में नाम अंकिम हो।

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योग्यता की बात करें तो आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुभवी कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का पद पूरी तरह से मानसेवी और अशासकीय होगा। इन्हें केन्द्र शासन और राज्य शासन द्वारा तय मानदेय दिया जाएगा।

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