EPS 95 Higher Pension: उच्च पेंशन में देरी, नियोक्ता और ईपीएफओ पर लगाइए जुर्माना

EPS 95 Higher Pension Impose penalty on employer and EPFO

कुल सेवा अवधि 17 वर्ष, 3 महीने और 25 दिन थी।

पीएफ बकाया का निपटान करने में देरी।

काफी वित्तीय कठिनाई और भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ा।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर गुस्सा कम नहीं हो रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लाभ से वंचित पेंशनभोगी हर जगह गुहार लगा रहे हैं। केंद्र सरकार, ईपीएफओ, सीपीआरएएमएस, पीजी पोर्टल, प्रधान मंत्री कार्यालय में उच्च वेतन पेंशन संबंधी शिकायतों की भरमार है। यह सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं और उच्च अधिकारियों के माध्यम से पहले ही अवगत करा दी गई हैं। लेकिन, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है।

पेंशनभोगी राम लाल समराई ने सूचनाजी.कॉम से कहा-सीपीजीआरएएमएस शिकायतों का कोई परिणाम नहीं है। ईपीएफओ, सीपीआरएएमएस, पीजी पोर्टल, प्रधान मंत्री कार्यालय में उच्च वेतन पेंशन संबंधी शिकायतें पड़ी है। पीपीओ पीबीबीटीआई 00027095, (01/06/1984 से 27/09/2001 तक की अवधि को कवर करते हुए) पीएफ कार्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया।

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संबंधित पीएफ राशि बठिंडा कार्यालय में स्थानांतरित नहीं की गई। पीएनएफसी के साथ मेरी कुल सेवा अवधि 17 वर्ष, 3 महीने और 25 दिन थी, और मेरे पीएफ बकाया का निपटान करने में देरी ने मुझे काफी वित्तीय कठिनाई और भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ा है।

Shramik Day

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पेंशनभोगी ने कहा-यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईपीएफ अधिनियम के तहत नियोक्ता पर 35,000 का जुर्माना लगाने और भुगतान में देरी के लिए बोनस के रूप में 50,000 लगाने का प्रावधान है। 25 साल की अत्यधिक देरी को देखते हुए, मैं अनुरोध करता हूँ कि यह जुर्माना नियोक्ता, ईपीएफओ और लिक्विडेटर पर समय पर पीएफ बकाया का निपटान करने में उनकी विफलता के लिए लगाया जाए।

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