हाईकोर्ट के फैसले से भिलाई नगर निगम खुश, संपत्तिकर पर 5 फीसद की छूट

Bhilai Municipal Corporation happy with the High Court's decision, 5% discount on property tax
  • चालू वित्तीय वर्ष के संपत्तिकर में 5 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नगर निगम भिलाई (Bhilai Municipal Corporation) में मकान-दुकान मालिकों के लिए संपत्तिकर में छूट लेने का सुनहरा अवसर है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का संपत्ति कर जमा करने वालों के लिए वर्तमान में निगम भिलाई द्वारा 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जिनका भी संपत्ति कर बकाया है, वे अपनी संपत्ति कर जल्द से जल्द जमा कर सकते हैं और चल रहे छूट का लाभ ले सकते हैं।

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यदि भूमि स्वामी द्वारा स्वविवरणी अनुसार अपने मकान/दुकान का क्षेत्रफल के संबंध में गलत जानकारी दिए हैं तो नगर निगम के टीम के जांच के पूर्व कार्यालय आकर अपना स्वविवरणी सुधार कर लें।

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अन्यथा जांच में गलत जानकारी पाए जाने पर अंतर की राशि का 5 गुना पेनाल्टी शुल्क भुगतान करने का प्रावधान है। इस संबंध में नोटिस मिलने के पश्चात शांति नगर निवासी द्वारा कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा खारिज कर दिया गया है और नगर निगम भिलाई के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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