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सेल बीएसपी के पक्ष में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, 7 दिन में आरपी शर्मा को हटाना होगा अतिक्रमण

28/01/2025 (Last updated: 28/01/2025) 1 minute read
Chhattisgarh High Court's decision in favor of SAIL BSP, RP Sharma will have to remove encroachment in 7 days
  • याचिकाकर्ता आरपी शर्मा को लोकनायक जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थापित करने, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि आवंटित की गई थी।
  • न्यायालय ने सेल द्वारा लीज को समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया।
  • लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई को उचित ठहराया और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर दिया।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी 2025 को “आर.पी. शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) (Steel Authority of India Limited-SAIL) और भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel plant)” नामक रिट याचिका में फैसला सुनाया।

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इस मामले में भूमि के अतिक्रमण और याचिकाकर्ता आर.पी. शर्मा को 1998 में दी गई भूमि के लीज को समाप्त करने को लेकर विवाद था। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सात दिनों के भीतर अतिक्रमित भूमि खाली करने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर सेल को आगे की कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया।

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हालांकि, न्यायालय ने सेल द्वारा लीज को समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई को उचित ठहराया और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर दिया।

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जनवरी 2012 में, सेल ने लीज अनुबंध के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन करते हुए लीज समाप्त कर दी, जो भूमि पर अनधिकृत कब्जे के मामलों में लीज को समाप्त करने की अनुमति देता है। क्योंकि लीज के अनुबंध के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता ने बिना अनुमति के अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था।

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यह विवाद भिलाई के रुआबांधा सेक्टर में एचएससीएल कॉलोनी में स्थित एक भूमि से संबंधित है, जिसे याचिकाकर्ता आर.पी. शर्मा को लोकनायक जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थापित करने सहित सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया था।

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विवाद तब उत्पन्न हुआ जब शर्मा ने भूमि का अपने इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हुए, आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना आस-पास की अतिरिक्त 2670 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। सेल से कई नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, याचिकाकर्ता शर्मा ने अतिक्रमित क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा।

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आर.पी. शर्मा ने यह तर्क दिया कि यह विचाराधीन भूमि औपचारिक रूप से आवंटित नहीं की गई थी और उनकी भूमि के लिए आवेदन अभी भी लंबित था और औपचारिक रूप से खारिज नहीं किया गया था।

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इसलिए लीज का समाप्ति आदेश अनुचित था। सेल ने इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा अतिक्रमित भूमि का उपयोग करने के प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें मवेशियों का रखना और लीज अनुबंध के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन शामिल था।

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उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि शर्मा द्वारा अतिरिक्त भूमि का कब्जा अवैध था। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रिया की निष्पक्षता को नकारा नहीं किया जा सकता और लीज की समाप्ति समय से पहले की गई थी,  क्योंकि भूमि के लिए लंबित आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया था।

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दोनों पक्षों को भविष्य में किसी उल्लंघन के लिए अगली सुनवाई का मौका दिया गया। इस याचिका को उक्त निर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया गया और न्यायालय ने सेल को आवश्यक होने पर आगे की कार्रवाई करने का अधिकार दिया।

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