- ईडीएलआई योजना (EDLI Scheme) से छूट (Exemption)…।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization (EPFO)) की खास खबर। आपको पता होगा कि EPFO की एक महत्वपूर्ण योजना है ‘एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम-1976 (Employees Deposit Linked Insurance Scheme-1976)’ इस योजना में किसी सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके वारिसों को एक मुश्त बीमा राशि दी जाती है।
यह राशि उसके PF खाते में जमा हुई राशि के आधार पर तय होती है और यह राशि अधिकतम सात लाख (7,00,000) रुपए हो सकती है। आज Suchnaji.com News पर आपको इस योजना से एक्जेम्पशन यानी छूट के बारे में बताने जा रहे है।
EPF एक्ट की धारा 17 (2A) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी जीवन बीमा योजना लागू करें, जो EDLI से ज्यादा लाभकारी हो तो वह EPFO में छूट के लिए आवेदन कर सकता है।
शर्त यह है कि इस बीमा योजना के लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम देना न पड़े। यह छूट प्रदान करने के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि के आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया जाता है, जिसका प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है।
छूट प्राप्त होने पर नियोक्ता को EDLI योजना के तहत कोई अंशदान नहीं देना होगा। किन्तु कुल वेतन जिस पर वह PF अंशदान देगा, उसका 0.005% इंस्पेक्शन चार्ज EPFO के अकाउंट 22 में प्रतिमाह जमा करना होगा।
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जीवन बीमा निगम सहित कई निजी बीमा कंपनियों की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम
वर्तमान में जीवन बीमा निगम सहित कई निजी बीमा कंपनियों की कई ऐसी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, जो EDLI के स्थान पर लागू करने के लिए EPFO द्वारा अनुमोदित हैं। यदि किसी भी समय नियोक्ता एक्जेम्पशन की शर्तों का उल्लंघन करता है तो यह छूट समाप्त की जा सकती है।
नियोक्ता ने EDLI स्कीम को अपनाया है
EDLI से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके वारिसों को जीवन बीमा के लाभ का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा नियोक्ता के माध्यम से किया जाएगा। अत: वारिसों को ऐसे मामलों में PF और पेंशन दावों के साथ फॉर्म-5 आई.एफ (फॉर्म-5 I.F) EPFO में जमा नहीं करना चाहिए। आपके नियोक्ता ने EDLI स्कीम को अपनाया है या इससे छूट प्राप्त की है इसकी जानकारी आप अपने HR डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते है।
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