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EPFO की ताज़ा ख़बर: 90% तक एडवांस पैसा ले सकते कर्मचारी, इन जरूरी कामों पर मिलेगा Advance

EPFO की ताज़ा ख़बर: 90% तक एडवांस पैसा ले सकते कर्मचारी, इन जरूरी कामों पर मिलेगा Advance
  • कर्मचारी के वेतन से होने वाली कटौती का लाभ भी मिलता है। इस स्कीम के तहत सेवा काल यानी जॉब में रहते हुए एडवांस लेने का प्रावधान है।

अज़मत अली, भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) यानी ईपीएफओ (EPFO) की यह खबर आपके लिए बहुत ही खास है। पेंशनभोगी भी ध्यान दें। ईपीएफओ से एडवांस पैसा आप ले सकते हैं।

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आखिर ईपीएफ स्कीम (EPF scheme) के तहत किस-किस मद में एडवांस राशि आपको मिल सकती है, यह पूरी जानकारी इस न्यूज में पढ़िए। 90 प्रतिशत तक एडवांस लेने का अधिकार आपको दिया गया है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। उमंग ऐप के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं।

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 ईपीएफ योजना में कहां-कहां मिलता है एडवांस

-कर्मचारी के वेतन से होने वाली कटौती का लाभ भी मिलता है। इस स्कीम के तहत सेवा काल यानी जॉब में रहते हुए एडवांस लेने का प्रावधान है।

-यह एडवांस कितने प्रकार के हैं और किन परिस्थितियों में लिए जा सकते हैं, इस पर भी एक डालते हैं।

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-ईपीएफ स्कीम के विभिन्न पैरा के अंतर्गत प्लाट या फ्लैट खरीदने, मकान के निर्माण या मरम्मत के लिए एडवांस ले सकते हैं।

-इसके अलावा विशेष मामले जैसे बेरोजगारी, प्रतिष्ठान बंद होना, 2 महे से अधिक रोजगार न मिलने पर भी एडवांस ले सकते हैं।

-स्वयं या परिवार के किसी सदस्य की अस्वस्थता की स्थिति में एडवांस लिया जा सकता है।

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-विवाह या पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन के लिए भी ईपीएफ से एडवासं निकाल सकते हैं।

-प्राकृतिक आपदाओं के मामले में एडवांस लिया जा सकता है, जैसे-कोविड के समय विशेष एडवांस दिया गया।

-बिजली आपूर्ति में कटौती की स्थिति में भी एडवांस लिया जा सकता है।

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-शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा उपकरण को खरीदने के लिए भी एडवांस लिया जा सकता है।

-54 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने के बाद और सेवानिवृत्ति के बाद और सेवानिवृत्त से एक वर्ष पहले कुल जमा शेष का 90 प्रतिशत एडवांस ले सकते हैं।

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ईपीएफ स्कीम का एडवांस कैसे लें

आवश्यकताओं की पूर्ति और आपात काल में एडवांस लेने की सुविधा ईपीएफओ द्वारा दी जा रही है। ये एडवांस उमंग ऐप के माध्यम से भी लिए जा सकते हैं। इस योजना में पिछले कुछ वर्षों में आवश्यकता अनुसार कई संशोधन किए गए हैं।

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