EPFO NEWS: EPF मेंबर बनते ही आप बीमा योजना के भी बन जाते हैं सदस्य, जानें कैसे लें वेतन के 35 गुना का लाभ

  • EDLI ‘EPFO की बीमा योजना’ क्या है? आज जानिए इसके बारे में। इसके लाभ के बारे में विस्तार से बात करेंगे।

सूचनाजी न्यूज़, छत्तीसगढ़। क्या आपको पता है कि EPF सदस्य (Member) बनते ही आप स्वत: एक बीमा योजना के भी सदस्य बन जाते है। आइए, आज Suchnaji.com पर इसी योजना के बारे में बात करते है… ।

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बीमा योजना के बारे में बताते है… ‘एम्पलॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 (Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976)’ यानी EDLI स्कीम को एक अगस्त 1976 को लॉन्च किया गया था। EPF योजना का प्रत्येक सदस्य EDLI का भी अनिवार्य सदस्य होता है, लेकिन इसके लिए उसे कोई अंशदान या प्रीमियम नहीं देना होता है।

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यह अंशदान उसका नियोक्ता देता है, जो वेतन (जिस पर सदस्य का PF कटता है) का 0.5% होता है यानी सौ रुपए पर 50 पैसे। नियोक्ता इसे कर्मचारी से वसूल नहीं कर सकता है। इस योजना के सदस्य की नौकरी में रहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी या नॉमिनी को जो लाभ मिलते है हम वे भी आपको बता देते है।

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सबसे पहले तो अगर सदस्य ने 12 महीने से कम सर्विस की है तो नॉमिनी को सेवा के दौरान EPF एकाउंट (EPF Account) के औसत शेष के बराबर राशि मिलती है। अगर औसम शेष 50 हजार (50,000) रुपए से ज्यादा है तो उसे 50,000 प्लस 50,000 की औसत से अधिक का 40 प्रतिशत (40%) मिलेगा।

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मगर यह राशि एक लाख से अधिक नहीं होगी। यदि सदस्य की मृत्यु 15 फरवरी 2018 से 27 अप्रैल 2021 के बीच हुई है और अगर वो उसी प्रतिष्ठान में लगातार 12 महीने तक सेवारत रहा है जहां उसकी मृत्यु हुई है तो नॉमिनी को सदस्य के पिछले 12 महीने के औसत वेतन, अधिकतम 15 हजार (15,000) रुपए तक का 30 गुना और उसके EPF एकाउंट के अवशेष का आधा मिलेगा।

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ऊपरी सीमा डेढ लाख रुपए

इस औसत अवशेष के आधे की ऊपरी सीमा डेढ लाख रुपए है। दोनों राशियां मिलकर अगर ढाई लाख से कम होती है तो भी उसे न्यूनतम ढाई लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सदस्य की मृत्यु 28 अप्रैल 2021 के बाद हुई है और वह मृत्यु से पहले लगातार 12 महीने तक सेवा में रहा है तो नॉमिनी को सदस्य के पिछले 12 महीने की औसत वेतन का 35 गुना मिलेगा।

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EPF योजना के अंतर्गत ई-नामांकन जरूर फाइल करें

साथ ही उसके EPF एकाउंड के औसत शेष का 50 फीसदी (50%) भी मिलेगा। इसके लिए शर्त यह है कि दोनों राशियां मिलाकर कम से कम ढाई लाख (2.5 लाख) और अधिकतम सात लाख रुपए होगी।

इस योजना के तहत उस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जिसे सदस्य ने EPF योजना 1952 के तहत नामांकित किया है। इसलिए सभी सदस्यों को चाहिए कि वो EPF योजना के अंतर्गत ई-नामांकन जरूर फाइल करें।

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बीमा राशि परिवार के सदस्यों के बीच बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा

यदि सदस्य ने मृत्यु से पूर्व कोई नामांकन नहीं किया है तो बीमा राशि को उसके परिवार के सदस्यों के बीच में बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा।

लेकिन परिवार के जिन सदस्यों को जिन्हें कोई भी भाग देय नहीं होगा, उनमें शामिल है एक तो बालिग पुत्र, दूसरे विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित है और तीसरे मृत पुत्र की विवाहित बेटी जिनके पति जीवित है।

अगर बीमा राशि पाने का हकदार व्यक्ति सदस्य की हत्या का आरोपी है तो उसके भाग का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो दोषमुक्त नहीं हो जाता।

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आपको यह भी बता दें कि सदस्य की मृत्यु के बाद जन्मे बच्चे का हक उतना ही होगा, जितना मृत्यु से पहले जन्मे बच्चे का है।

EPF खाते में अधिकतम बैलेंस रखें।

तो यह थी ईडीएलआई (EDLI) के बारे में समस्य जानकारी। आशा है अब आप EDLI योजना को भली प्रकार समझ गए होंगे। हम प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करते है कि अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए EPF खाते में अधिकतम बैलेंस रखें। ताकि आपके आश्रितों को बीमा योजना का अत्यधिक लाभ मिल सकें। साथ ही नामांकन करना बिल्कुल भी न भूलें… ऐसी ही तमान जानकारी के लिए Suchnaji.com News पढ़ते रहे।

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