
- 31 जनवरी 2025 की वर्तमान समय सीमा से ऐसे मामलों के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए विचार का अनुरोध किया गया है
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर 31 जनवरी की तारीख तय की गई है। इसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। परिसमाप्त (liquidated) कंपनियों में कर्मचारियों के डेटा को अपडेट करने और समय सीमा बढ़ाने के लिए आधिकारिक परिसमापकों (liquidators) को ईपीएफओ (EPFO) लॉगिन आईडी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सचिव को पत्र लिखकर इसकी मांग की गई है।
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) (Employee Pension Scheme) के तहत उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्मचारी विवरण अपडेट करने की चल रही प्रक्रिया के संबंध में पत्र लिखा गया है। राम लाल समरई ने पत्र लिखा है।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) (Employees Provident Fund Organization (EPFO)) के अनुसार, नियोक्ताओं को उच्च पेंशन मामलों से संबंधित जानकारी अपडेट करने का अंतिम अवसर दिया गया है। हालांकि, आधिकारिक परिसमापक, जो परिसमापन के तहत कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों का प्रबंधन कर रहे हैं, इस आवश्यकता को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना कर रहे हैं।
बार-बार प्रयास करने के बावजूद, आधिकारिक परिसमापक आवश्यक कर्मचारी डेटा को अपडेट करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टम तक पहुँचने के लिए EPFO द्वारा आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान नहीं किए गए हैं।
यह समस्या प्रभावित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण देरी और जटिलताओं का कारण बन रही है, जो अपने वैध पेंशन लाभों को खोने के जोखिम में हैं। इसके मद्देनजर, EPFO को आधिकारिक परिसमापकों को लॉगिन आईडी और आवश्यक पहुँच प्रदान करने का निर्देश दें, ताकि वे EPFO दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक प्रासंगिक कर्मचारी डेटा को कुशलतापूर्वक अपडेट कर सकें।
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यह मामला परिसमापन के तहत सभी कंपनियों और विशेष रूप से PNFC के लिए है, जो परिसमापन के अधीन है और आधिकारिक परिसमापक, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय चंडीगढ़ के अधीन है।
इसके अतिरिक्त 31 जनवरी 2025 की वर्तमान समय सीमा से ऐसे मामलों के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए विचार का अनुरोध किया गया है, क्योंकि यह परिसमापक और कर्मचारियों को आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने का उचित अवसर प्रदान करेगा।