- दिव्यांग होने पर पेंशन ही होगा आपका सहारा।
सूचनाजी न्यूज़, भिलाई।नौकरी करते अगर दिव्यांग हो गए, नौकरी में अपंगता, तो एकमात्र पेंशन ही आपके लिए सहारा बन सकती है। आइए आज जानते है ‘अक्षमता (Disablement) पेंशन’ का कौन हो सकता है हकदार ? कैसे लिया जा सकते है अपंगता पेंशन का लाभ, संपूर्ण जानकारी सिर्फ यहीं…
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– अक्षमता या डिसएबल पेंशन
-कर्मचारी पेंशन योजना में सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रावधान ‘अक्षमता पेंशन’ के तौर पर किया गया है।
अक्षमता या डिसएबलमेंट पेंशन उन सदस्यों को मिलती है जो दुर्भाग्यवश किसी भी कारण से वह कार्य करने में पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं, जो वे आजीविका कमाने के लिए करते थे।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह अक्षमता उन्हें काम के दौरान हुई है या किसी और तरह से हुई हो… उदारहण के तौर पर ऐसे समझिए… यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान में बीड़ी बनाने का काम करता था और किसी सड़क दुर्घटना में वो अपने हाथ खो बैठता है तो वह ‘अक्षमता पेंशन’ पाने के लिए आवेदन कर सकता है।
इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि उस सदस्य ने कम से कम एक महीने या उसके भाग के लिए पेंशन फंड में अंशदान किया हो।
पेंशन का निर्धारण वैसे ही होगा जैसे सदस्य पेंशन का होता है। लेकिन यह राशि एक हजार रुपए (1,000) से कम नहीं होगी।
यह पेंशन सदस्य के अक्षम होने की तारीख के अगले दिन से ही मिलने शुरू होगी और जीवन भर के लिए सदस्य को मिलेगी।
सदस्य को अपने पेंशन आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी अक्षमता का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा के लिए EPF एक्ट और स्कीम्स में इसी तरह के अनेक प्रावधान किए गए है। EPFO की अगली कड़ी में @Suchnaji.com News में पेंशन संबंधी अन्य जानकारी दी जाएगी। इसलिए पेंशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए @Suchnaji.com पढ़ते रहे।
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