सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के लिए केवल एक पंजीकरण की आवश्यकता वाले प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) संबंधी विनियमों (Regulations) को अधिसूचित (Notified) किया है।
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने व्यवसाय करने में आसानी और डिजिटल मोड के अधिक उपयोग के उद्देश्यों से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) विनियम 2023 को अधिसूचित किया है।
इस अधिसूचना के साथ, बैंक और गैर-बैंक ऑन-बोर्ड एनपीएस ग्राहकों के लिए पीओपी के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब, उन्हें एनपीएस के लिए पहले कई पंजीकरणों के बजाय केवल एक ही पंजीकरण की आवश्यकता होगी और वे व्यापक डिजिटल उपस्थिति के साथ केवल एक शाखा के साथ काम कर सकते हैं। आवेदनों के निपटारे की समयसीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।
सरलीकरण की उपरोक्त प्रक्रिया अनुपालन की लागत को कम करने और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा करने से संबंधित केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुरूप है।