निगम सीमा के भीतर संचालित सभी स्लॉटर हाउस (पशुवध गृह) और मांस विक्रय की दुकानें उक्त दिन पूर्णतः बंद रहेंगी।
- धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर निर्देश जारी किए गए। सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शहर में पशुवध गृह और मांस बिक्री से जुड़ी सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 मई 2026 (शुक्रवार) को लागू रहेगा।
निगम प्रशासन के अनुसार यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निगम सीमा के भीतर संचालित सभी स्लॉटर हाउस (पशुवध गृह) और मांस विक्रय की दुकानें उक्त दिन पूर्णतः बंद रहेंगी।
प्रशासन ने दुकानदारों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं, ताकि सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।


