- सदस्य 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है तो वह 60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड में अंशदान भी जारी रख सकता है।
Suchnaji.com न्यूज़, छत्तीसगढ़। एक्यूरेट और ऑथेंटिक जानकारी देने वाले Suchnaji.com के EPFO पर केन्द्रित श्रृंखला में ‘सदस्य पेंशन’ से जुड़ी खबर आपको पढ़ने मिलेगी। इसका लाभ EPFO के सदस्यों और उनके परिवारजनों या फिर नॉमिनी को मिलता है। EPFO ने अपनी कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की थी। इसने परिवार पेंशन योजना 1971 का स्थान लिया था।
परिवार पेंशन योजना में जहां सदस्य की मृत्यु पर ही परिवार को पेंशन मिलती थी वहीं नई योजना में सदस्य को भी पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। सदस्य के अलावा इसमें परिवार और नॉमिनी को भी पेंशन देने की व्यवस्था की गई है।
योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजना का कोई भी सदस्य 10 वर्ष की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन का हकदार हो जाता है और वह 58 वर्ष की उम्र पूरी करने पर पेंशन ले सकता है। चाहे वह अपने संस्थान से सेवानिवृत्त हो या न हो यानी 58 वर्ष की आयु और 10 वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने पर कोई सदस्य नौकरी करते हुए भी पेंशन ले सकता है।
इसके अलावा यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूर्ण करके नौकरी छोड़ देता है तो वह भी घटी दर पर पेंशन लेने का हकदार हो जाता है। बशर्ते सदस्यता अवधि कम से कम 10 वर्ष की हो।
60 महीने के औसत वेतन पर प्रो रेटा आधार
पेंशन की गणना सदस्य की पेंशन योग्य सेवा यानी जितने वर्ष उसने पेंशन फंड में अंशदान किया है और सेवानिवृत्ति से पूर्व के 60 महीने के औसत वेतन पर प्रो रेटा आधार पर की जाती है।
यदि आप जानना चाहते है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो आप EPF-95 की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं और बाई ओर ऑनलाइन सर्विसेज बॉक्स में उपलब्ध ई.डी.एल.आई एंड पेंशन कैलकुलेटर पर क्लिक करें।
EDLI & Pension कैलकुलेटर
एक नई स्क्रीन खुलेगी, जहां आप इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का तरीका जान सकते है और बाई ओर दिए गए टैब को क्लिक करके EDLI & Pension कैलकुलेटर के होम पेज पर पहुंच सकते है। यहां आप ऊपर दिए गए पेंशन कैलकुलेटर टैब को क्लिक कर कैलकुलेटर पर पहुंच जाएंगे। इसमें आप अपना विवरण दर्ज करके अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते है।
घटी दरों पर पेंशन
यदि किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा 20 साल या उससे अधिक है तो उसे दो वर्ष का बोनस भी दिया जाता है। सामान्यत: 58 साल पूर्ण होने पर सदस्यों को पेंशन दी जाती है लेकिन यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद और 58 वर्ष पूर्ण करने से पहले रिटायर हो जाता है तो वह घटी दरों पर पेंशन ले सकता है।
सदस्य की आयु 58 वर्ष से जितने भी वर्ष कम होगी उसके अनुसार पेंशन में चार प्रतिशत (4%) प्रतिवर्ष की दर से कमी कर उसे पेंशन दी जाएगी। यदि कोई सदस्य चाहे तो वह 58 वर्ष के बाद 60 साल की आयु तक पेंशन को स्थगित कर सकता है। ऐसे में उसे 59 वर्ष की आयु पर चार प्रतिशत और 60 वर्ष की आयु पर आठ प्रतिशत बढ़कर पेंशन मिलेगी।
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60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड में अंशदान
यदि 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी हो चुकी हो और सदस्य 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है तो वह 60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड में अंशदान भी जारी रख सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन की गणना के लिए 58 वर्ष के बाद की सेवा और वेतन को भी लिया जाएगा, जिससे उसे अधिक पेंशन मिलेगी।
तो यह थी जानकारी ‘सदस्य पेंशन’ योजना के बार में। उम्मीद है आपको जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी। अगले समाचार में हम पेंशन योजना संबंधी दूसरी पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए लगातार @Suchnaji.com पढ़ते रहे।
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