
- बीएसपी के रिकार्ड में आश्रितों के नाम, जन्म तारीख में त्रुटि है, जिससे किसी भी घटना दुर्घटना जैसी अनहोनी होने पर परिजन परेशान होंगे।
- सीपीएफ और ग्रेच्युटी में नामित किए गए आश्रित को 100% नामित करने सम्बंधित दस्तावेज जांच करवा लें।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (SAIL) के कर्मचारी ध्यान दें। संयंत्र, खदान या अन्य इकाइयों में कार्यरत बहुत से कर्मचारी अपने रिकार्ड के अनुसार दस्तावेज जैसे आधार कार्ड,पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आश्रितों में माता पिता का नाम, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुरूस्त नहीं किए हैं।
खासतौर से बीएसपी के रिकार्ड में आश्रितों के नाम, जन्म तारीख में त्रुटि है, जिससे किसी भी घटना दुर्घटना जैसी अनहोनी होने पर परिजनों को मजिस्ट्रेट से शपथपत्र इत्यादि बनवाने की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और परिजनों को कम्पनी से मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा, ईडीएलआई, सरकारी पेंशन इत्यादि रूक जाती है।
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भिलाई स्टील प्लांट की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी ने कहा-सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेज अपडेट कर कार्मिक विभाग में एक प्रति अवश्य जमा कर दें, जिससे भविष्य में किसी अनहोनी घटना के कारण परिजनों को उनके सामाजिक सुरक्षा के लाभ (ईएफबीएस) पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति आदि की स्थिति में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
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कर्मचारी इन बातों का रखें ध्यान
1. अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण तारीख
2. वाहन बीमा नवीनीकरण
3. ड्राइविंग लाइसेंस तारीख जांच लें और अपडेट कर लें, क्योंकि लाइसेंस की तारीख समाप्त होने के पश्चात अब लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। लर्निंग लाइसेंस के आधार पर सेवा बीमा का लाभ भी नहीं मिलता है।
4. सीपीएफ और ग्रेच्युटी में नामित किए गए आश्रित को 100% नामित करने सम्बंधित दस्तावेज जांच करवा लें एवं अपडेट कर लें जिससे किसी भी अनहोनी घटना दुर्घटना की स्थिति में परिजनों को सीपीएफ ग्रेच्युटी लेने और फिर सेल में जमा कर ईएफबीएस शुरू करने में होने वाली दिक्कतों से जूझना नहीं पड़े।
5. सीटू का मानना है कि अधिकांश साथियों की नौकरी के समय शादी नहीं होने की स्थिति में अपने माता को नामिनी के रूप में नामित किए थे। किन्तु शादी के बाद पत्नी को सीपीएफ ग्रेच्युटी में 100% नामित कर दें।
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6. अपने ई सहयोग में आश्रितों के नाम, जन्मतिथि और स्पेलिंग आदि जांच लें। यदि त्रुटि है तो कार्मिक विभाग में जाकर अपडेट करवा लें।
7. ई सहयोग में ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर एंट्री कर लें।
8. कर्मचारी के 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुत्र का नाम आश्रितों की सूची से हटा दिया जाता है, जिससे मेडिकल सुविधा बंद हो जाती है। इसलिए 25 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर मेडिकल बुक को री इश्यू कर लें।