SAIL ISP: दुर्घटना बीमा पर बवाल, 50 लाख तक कवर, Premium 1219 के बजाय अब 2401.30 रुपए

SAIL ISP: Ruckus over accident insurance policy, cover up to Rs 50 lakh, premium now Rs 2401.30 instead of Rs 1219
वृद्धि के खिलाफ कर्मचारी खासा नाराज हैं। दो गुणा Premium बढ़ा दिया गया है। लेकिन, Insurance Coverage 50 लाख ही है।
  • कर्मचारी द्वारा घटना के 7 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को सूचित किया जाना चाहिए।

सूचनाजी न्यूज, बर्नपुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के इस्को बर्नपुर स्टील प्लांट (IISCO Burnpur Steel Plant)  के Group Personal Accident Insurance Policy को लेकर बवाल शुरू हो गया है। कर्मचारी विरोध में आवाज उठा रहे हैं। पिछले साल Premium Amount 1219 रुपए था, जो इस बार बढ़कर 2401.30 रुपए हो चुका है। इस वृद्धि के खिलाफ कर्मचारी खासा नाराज हैं। दो गुणा Premium बढ़ा दिया गया है। लेकिन, Insurance Coverage 50 लाख ही है।

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इस्को बर्नपुर स्टील प्लांट (IISCO Burnpur Steel Plant) बर्नपुर के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (M/s United India Insurance Company Limited) के माध्यम से की जा रही है। 01.02.2025 से 31.01.2026 तक की अवधि को कवर करने वाली एक वर्ष की अवधि है। कार्यकारी और गैर-कार्यकारी दोनों कर्मचारियों के लिए बीमित पूंजी राशि 50 लाख रुपये (पचास लाख) होगी।

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बीमा द्वारा कवर किए जाने वाले कर्मचारियों द्वारा देय एकल प्रीमियम 2401.30 रुपये (दो हजार चार सौ एक और तीस पैसे मात्र) होगा, जिसे फरवरी 2025 में देय जनवरी 2025 के वेतन से वसूल किया जाएगा।

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यह पॉलिसी निम्नलिखित परिस्थितियों में 24 x 7 वैश्विक कवरेज प्रदान करती है

-आकस्मिक मृत्यु
-दुर्घटना से उत्पन्न स्थायी पूर्ण विकलांगता
-कवरेज अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी पॉलिसी की पूरी अवधि के लिए कवर रहेंगे।

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घटना के 7 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को सूचित किया जाना अनिवार्य

बीमा कंपनी द्वारा दावों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए, दुर्घटना से उत्पन्न दुर्घटना,मृत्यु, स्थायी पूर्ण विकलांगता का विवरण नामांकित व्यक्ति, निकटतम रिश्तेदार, कर्मचारी द्वारा घटना के 7 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को सूचित किया जाना चाहिए।

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साथ ही केंद्रीय कार्य अनुभाग को भी सूचित किया जाना चाहिए। दावों को मानव संसाधन विभाग के केंद्रीय कार्य अनुभाग के माध्यम से विधिवत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी तक पहुँच जाए।

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मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, दावेदार के बैंक और पैन कार्ड विवरण, दुर्घटना जांच रिपोर्ट आदि की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

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