प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे अपने पास मौजूद फॉर्च्यून मैदे के स्टॉक की जांच करें। बिक्री तत्काल रोककर उसे वापस करें।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग जिले में ‘फॉर्च्यून’ (Fortune) ब्रांड के मैदे की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने संबंधित बैच के स्टॉक को बाजार से वापस मंगाने यानी रिकॉल करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
जितेंद्र कुमार नेते द्वारा जारी निषेधात्मक आदेश के मुताबिक, जांच प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट में फॉर्च्यून ब्रांड के मैदे के एक सैंपल में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड) पाया गया है। इसके बाद संबंधित खाद्य उत्पाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया है।
इस बैच के मैदे पर लगा प्रतिबंध
प्रशासन के अनुसार, जांच में जिस उत्पाद को असुरक्षित पाया गया है, उसका विवरण इस प्रकार है:
ब्रांड: Fortune
उत्पाद: मैदा
बैच नंबर: FAMD550059A
पैकिंग: 500 ग्राम
निर्माण तिथि: 28 फरवरी 2026
जांच में: निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड)
दुकानदारों को तत्काल स्टॉक वापस लेने के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दुर्ग जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को संबंधित बैच के मैदे का स्टॉक तत्काल बाजार से वापस मंगाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध के बावजूद संबंधित असुरक्षित उत्पाद की बिक्री जारी रखने या आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे अपने पास मौजूद फॉर्च्यून मैदे के स्टॉक की जांच करें और आदेश में बताए गए बैच नंबर वाले उत्पाद की बिक्री तत्काल रोककर उसे वापस करें।








