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EPS 95 Update: एरियर नहीं होगा समायोजित, VR और ब्याज पर भी फैसला, 20 दिन बाद से शुरू हो जाएगी रिवाइज्ड पेंशन

EPS 95 Update: एरियर नहीं होगा समायोजित, VR और ब्याज पर भी फैसला, 20 दिन बाद से शुरू हो जाएगी रिवाइज्ड पेंशन
  • Bhilai Steel Plant के आयोजन में सीटू (CITU) के महासचिव जगन्नाथ त्रिवेदी भी पहुंचे थे। सवालों की फेहरिस्त तैयार की थी, जिसका जवाब पढ़ें।

अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) उच्च पेंशन को लेकर कई सवालों का जवाब आप एक साथ यहां पढ़ लें। ईपीएफओ (EPFO) के अधिकारियों ने खुले मंच से कर्मचारियों के सवालों का जवाब दिया है। भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के आयोजन में सीटू (CITU) के महासचिव जगन्नाथ त्रिवेदी भी पहुंचे थे। कर्मचारियों की तरफ से सवालों की फेहरिस्त तैयार की थी, जिसका जवाब यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

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ईपीएफओ के अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि जमा करने वाली राशि में मिलने वाले एरियर को समायोजित किया जाए, जिससे सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी राशि जुटाने की समस्या से निजात पा सकें। ईपीएफओ ने इसके जवाब में कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। नियमों से वे बंधे हुए हैं। अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। इसलिए एरियर की राशि को समायोजित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

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सवाल: सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि डिमांड लेटर में जमा करने वाली राशि के साथ मिलने वाले पेंशन का भी उल्लेख किया जाए?
जवाब: ईपीएफओ ने ऐसा उल्लेख करने में असमर्थता जताई।

सवाल: डिमांड लेटर में दर्शाई गई अंतर राशि जमा करने के बाद कितने समय के बाद रिवाइज्ड पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा?
जवाब: 20 दिन से एक माह में शुरू हो जाएगा।

सवाल: जब जमा करने वाली राशि में ब्याज जोड़ कर लिया जा रहा है तो मिलने वाले एरियर पर भी ब्याज दिया जाना चाहिए।
जवाब: मिलने वाले एरियर पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

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सवाल: जिन कर्मियों का 58 वर्ष पूर्ण होने पर 40 साल की नौकरी हो चुकी है, उनका पेंशन योग्य सेवा काल क्या होगा?
जवाब: पूरे सेवा काल (58 वर्ष) पर 01/09/2014 के पहले 16/11/1995 तक और बाद में 58 वर्ष की आयु तक की गणना होगी अर्थात अवधि की कोई कैंपिंग नहीं होगी।

सवाल: अंतिम पेंशन की गणना हेतु दो फार्मूले (2014 के पहले और 2014 के बाद) का प्रयोग क्यों किया गया?
जवाब: फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

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सवाल: पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेने का क्या फार्मूला है?
जवाब: पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पेंशनर से नहीं लिया जाएगा। यह चार्ज नियोक्ता जमा करते हैं।

सवाल: जो कर्मी उच्च वेतन पर पेंशन लेने के विकल्प चुनने के बाद डिलीट विकल्प फार्म भर दिया है, क्या उन कर्मियों को दोबारा उच्च वेतन पर पेंशन हेतु अवसर दिया जाएगा?
जवाब: किसी भी कारण से नियोक्ता द्वारा रिजेक्ट कर देने के बाद भी एक माह का समय देकर कर्मी से पूछा जाएगा कि वे विकल्प बदलना चाहते हैं या नहीं।

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सवाल: 2014 के बाद वीआर लेने वाले कर्मियों के लिए क्या व्यवस्था है?
जवाब: किसी भी तरह से 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मी उच्च वेतन पर पेंशन योजना का लाभ मिलेगा बशर्ते वे विकल्प भरा हो।

सवाल: जमा करने वाली राशि में (मूल राशि+ब्याज) के साथ 1.16% भी जोड़ कर लिया जा रहा है क्या?
जवाब: उच्च वेतन पर पेंशन विकल्प चुनने पर 2014 से जमा करने वाली राशि में 1.16% जोड़ कर लिया जाएगा।

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