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CG Elections 2023: एग्जिट पोल का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन व प्रसारण पर बैन

CG Elections 2023: एग्जिट पोल का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन व प्रसारण पर बैन
  • राजनीतिक दलों के अभ्यार्थियों के व्यय रजिस्टर की होगी जांच

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव (chhattisgarh assembly elections) पर आयोग की सख्त नजर है। एग्जिट पोल का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशन व प्रसारण पर रोक लगा दी गई है।

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विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 7 नवम्बर 2023 सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर को शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को अधिसूचित करता है।

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इस दौरान साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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राजनीतिक दलों के अभ्यार्थियों के व्यय रजिस्टर की होगी जांच

दुर्ग। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 दुर्ग शहर (Assembly Constituency Number 64 Durg City) के सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में व्यय निगरानी टीम के समक्ष जांच कराने के लिए अपनी व्यय रजिस्टर के साथ उपस्थित होने को निर्देशित किया गया है।

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वि.स. क्षेत्र क्रमांक 64 के कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को 6 नवंबर 2023, 10 नवंबर 2023 एवं 15 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उपस्थित होने कहा गया है।

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