कहीं आपके भी PF अकाउंट में ये गलतियां तो नहीं ? आज ही ऐसे करें सुधार, नहीं तो डूब जाएगा सारा पैसा

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। आज @Suchnaji.com News पर एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित बात की जाएगी। इसमें हम ‘ज्वॉइंट डिक्लरेशन से Date of Joining, Date of Leaving, Reason of Leaving और Nationality में परिवर्तन के बारे’ में बात करेंगे।

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Joint Declaration के माध्यम से परिवर्तन और सुधार करने के बारे में हम लगातार बताते रहे है। इसमें हम Date of Joining, Date of Leaving, Reason of Leaving और Nationality में परिवर्तन या फिर सुधार और आधार अपडेट करने के बारे में विस्तार से बताएंगे।

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नौकरी ज्वॉइन करने या छोड़ने की तिथि और नौकरी छोड़ने के कारण में कोई बदलाव अगर सदस्य की मृत्यु के बाद करवाए जाएं तो Major Changes माने जाएंगे। बाकी बदलाव Minor Changes होंगे। Minor Changes के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेजों की सूची में से कम से कम दो दस्तावेज और Major Changes के लिए कम से कम तीन दस्तावेज देने होंगे।

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यदि कोई सदस्य अपनी नेशनालिटी में चेंज करना चाहते है तो उसमें भी मेजर और माइनर चेंज होंगे।

Non-SSA Country से SSA Country में चेंज मेंजर चेंज माना जाएगा और बाकी चेंज माइनर चेंज की श्रेणी में आएंगे।

Nationality Change करने के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में से ही कोई मान्य होगा।

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यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (Unified Member Portal) पर अपने आधार को अपडेट करने के लिए आपको अपने नवीनतम आधार को अपने मोबाइल फोन से लिंक करके यूनिफाइइ मेंबर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इन सभी Changes के लिए सदस्य ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और यह आवेदन नियोक्ता के अप्रूवल के बाद संबंधित EPF कार्यालय में पहुंचेगा, जहां से सक्षम अधिकारी के द्वारा अप्रूव किया जाएगा।

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