CBI ने कहा कि अदालत के फैसले के साथ रिश्वतखोरी के इस मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी हुई। 50 हजार रिश्वत मांगा था।
- कडप्पा एयरपोर्ट के पूर्व एजीएम को 3 साल की सश्रम कारावास।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। CBI कोर्ट ने रिश्वतबाज को जेल भेज दिया है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर-एजीएम को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वसूलीबाज अधिकारी पर कठोर कार्रवाई से सीबीआई ने संदेश दिया है कि भ्रष्टचार में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
कुरनूल स्थित CBI कोर्ट ने कडप्पा एयरपोर्ट के तत्कालीन असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट) और कार्यवाहक एयरपोर्ट डायरेक्टर मुकुंदगिरी रंगाचारी श्रीनिवासन को दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
CBI के मुताबिक, इस मामले में 24 जुलाई 2015 को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा एयरपोर्ट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट) और कार्यवाहक एयरपोर्ट डायरेक्टर के पद पर रहते हुए श्रीनिवासन ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।
बिल जल्द पास कराने के लिए मांगी थी 50 हजार की रिश्वत
आरोप के मुताबिक, आरोपी ने शिकायतकर्ता की लंबित बिलों की प्रक्रिया जल्द कराने और उसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद CBI ने जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान आरोपी को 25 हजार रुपये की रिश्वत की पहली किस्त स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया।
2016 में दाखिल हुई थी चार्जशीट
मामले की जांच पूरी करने के बाद CBI ने 29 फरवरी 2016 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद कुरनूल स्थित CBI कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और तीन साल के सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। CBI ने कहा कि अदालत के फैसले के साथ रिश्वतखोरी के इस मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी हुई।

