ईपीएफओ बोला-RPFC ने ऐसा कोई निर्णय किया है तो आवश्य ही ट्रस्ट रूल की वजह से किया होगा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएफओ (EPFO) ने पीएफ ट्रस्ट के निमयों के उल्लंघन के आधार पर ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) का डिमांड लेटर वापस ले लिया। जमा पैसा वापस कर दिया। 20 से 30 लाख रुपए ईपीएफओ के खाते में जमा होने के बाद उसे लौटाने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आखिर, ईपीएफओ ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब भी आ गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) से भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कार्मिक शेष बक्शी ने सवाल किया कि ‘Many ex employees of Bhilai Steel Plant depositted, lakhs of rupees as per demand note, which was returned by EPFO, Raipur after 2-3 months quoting some Exempted Trust Rule. plz resolve…’
सवाल का जवाब ईपीएफओ मुख्यालय की ओर से आधिकारिक रूप से दिया। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) पर ईपीएफओ (EPFO) ने कहा-जब पेंशन की एलिजिबिलिटी तय होती है तो पात्रता के लिए सभी रूल्स-रेगुलेशन का पालन किया जाता है।
ट्रस्ट रूल्स को भी देखा जाना होता है। अगर RPFC ने ऐसा कोई निर्णय किया है तो आवश्य ही ट्रस्ट रूल की वजह से किया और जो भी उन्होंने आपको स्पष्टीकरण दिया है।
ईपीएफओ की अधिकारियों ने कहा-अगर आपको लगता है कि RPFC ने जो निर्णय दिया है, वो ट्रस्ट रूल को गलत कोट कर रहा है। ट्रस्ट रूल ऐसा नहीं कहता तो आप उसको हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग रिप्रेजेंटेशन हमेशा एग्जामिन करवाते है और उन पर त्वरित कार्यवाही होती है।
RPFC के यहां कीजिए अपील
ईपीएफओ की ओर से कोई गलत फैसला हुआ है तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। RPFC से अपील कर सकते हैं। आप जोनल ऑफिस में लिख सकते हैं। ईपीएफओ का कहना है कि जो रूल्स है, उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। जो लोग PSU में काम कर रहे हैं वो तो ज्यादा जानते हैं। रूल्स-रेगुलेशन से काम करने होते हैं। और रूल्स के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है।
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केन्द्रीय भविष्य निधि आयोग का निर्देश
ईपीएफओ ने सफाई में कहा-किसी को कोई परेशानी न हो, इस पर फोकस किया जाता है। अगर किसी का पैसा गलती से हमारे पास आ जाए, हम उसे तुरंत रिफंड कर देते हैं। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-CPFC ने का निर्देश है कि अगले एक-दो महीने में सभी एप्लीकेशन का फाइनल निपटान हो जाना चाहिए।
जहां डिमांड नोटिस इशू होने है। वहां डिमांड नोटिस इशू हो जाने चाहिए। जहां एलिजिबल नहीं हैं और सदस्य का ऑप्शन स्वीकार करने में अस्मर्थ हैं तो यह बात मेंबर को बतानी है।
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कुल मिलाकर यह दिशा-निर्देश है सभी RPFC को दिए जा चुके है। पूरी उम्मीद है कि जिनकी भी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, उन्हें शीघ्र ही सूचना संबंधी कार्यालय से जानकारी प्राप्त हो जाएगी।