Suchnaji

EPS 95 Higher Pension पर रोक, EPFO का जवाब-चुनाव आचार संहिता के बाद मामला होगा हल

EPS 95 Higher Pension पर रोक, EPFO का जवाब-चुनाव आचार संहिता के बाद मामला होगा हल
  • सेल-बीएसपी (SAIL BSP) कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक रखी है।
  • बीएसपी पेंशन ट्रस्ट (BSP Pension Trust) के उपनियमों में निर्दिष्ट पेंशन फंड का विवाद।
  • स्थानांतरण की अधिकतम सीमा के मुद्दे को सुलझाने के बाद इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाएगा।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर एक और खबर सामने आ गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) की ओर से रोकी जा रही पेंशन का विवाद गहराता जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व जीएम (GM) को भी फिलहाल पेंशन से वंचित कर दिया गया है।

AD DESCRIPTION

ये खबर भी पढ़ें :  EPS 95 Pension: पेंशनर्स की तरफ से EPFO-सरकार पर आ रही ये बड़ी बात

AD DESCRIPTION AD DESCRIPTION

भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) से 2020 में रिटायर जीएम (प्रोजेक्ट) अशोक गजभिए को मार्च 2024 के अंत तक डिमांड मनी जमा करने के लिए ईपीएफओ (EPFO) से डिमांड लेटर प्राप्त हुआ था। इसको लेकर रायपुर (Raipur) गए और डिमांड मनी जमा करने के संबंध में क्षेत्रीय ईपीएफओ आयुक्त से मुलाकात की।

ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 पेंशनभोगी श्रम मंत्री को हराने की बिछा रहे बिसात, NOTA की बात

SAIL BSP कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक

उन्हें बताया गया कि फिलहाल उन्होंने सेल-बीएसपी (SAIL BSP) कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक रखी है। बीएसपी पेंशन ट्रस्ट (BSP Pension Trust) के उपनियमों में निर्दिष्ट पेंशन फंड में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा के मुद्दे को सुलझाने के बाद इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 NEWS: नया तर्क-पेंशन नियोक्ता को देनी चाहिए, सरकार को नहीं, सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना का सुझाव

ईपीएफओ रायपुर के अंतर्गत आने वाले अन्य संगठनों के लिए, इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया गया है और उनकी मांग को स्वीकार किया जा रहा है।  अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) खत्म होने तक पूरी प्रक्रिया रुकी रहेगी।

ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 पेंशन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पेंशनर्स की जुबानी

चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय

पेंशन क्षेत्र के साथ समायोजन कर (चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय 7 मार्च 24 के अनुसार) मांग राशि स्वीकृत करने के संबंध में बताया गया कि अभी तक उनके द्वारा कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

अंत में पूर्व जीएम गजभिए को ईपीएफओ रायपुर को एक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों पर डिमांड मनी स्वीकार न करने के तथ्य बताए गए हों।

ये खबर भी पढ़ें :  EPS 95 पेंशन की ताज़ा खबर: EPFO कार्यालय के बाद अब कलेक्टर को पेंशनर्स ने घेरा

जब भी पैसे स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो…

उन्होंने पत्र की प्राप्ति की पुष्टि की है और आश्वासन दिया है कि जब भी पैसे स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उनकी मांग का पैसा बिना किसी अतिरिक्त ब्याज (Additional Interest) के स्वीकार कर लिया जाएगा।  मेरे पास यह नवीनतम अपडेट है और यह आपकी जानकारी के लिए है।

ये खबर भी पढ़ें :  EPS 95 पेंशन: पेंशनर्स की मांग EPFO-सरकार लौटाए जमा पैसा, उसी पैसे से खोलेंगे चाय-पान और पकौड़े की दुकान

ईपीएफओ पर भड़ास निकाल दी

इस पूरे मामले को सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर किया  रहा है। इस पर भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के जनरल मैनेजर (General Manager) से रहा नहीं गया और उन्होंने भी ईपीएफओ पर भड़ास निकाल दी। जीएम ने लिखा-EPFO तरीके और बहाने ढूंढ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरह टाला जाए…।

ये खबर भी पढ़ें :ईपीएस 95 हायर पेंशन: SAIL BSP के कार्मिकों ने 33 लाख, 30 लाख तक ईपीएफओ को थमाया, पीपीओ का अब तक पता नहीं