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लोकसभा चुनाव 2024: सेल बीएसएल के सर्कुलर पर उठा सवाल, चंद घंटे की छूट नहीं, पूरे दिन की चाहिए छुट्टी

लोकसभा चुनाव 2024: सेल बीएसएल के सर्कुलर पर उठा सवाल, चंद घंटे की छूट नहीं, पूरे दिन की चाहिए छुट्टी
  • कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिनका मतदान केंद्र दूसरे लोकसभा-विधानसभा क्षेत्र में है। उन्हें छुट्टी न देना, उन्हे उनके लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित कर सकता है।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) के छठें चरण के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में भी इसी दिन वोटिंग है। सेल के बोकारो स्टील प्लांट (SAIL- Bokaro Steel Plant) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रबंधन ने सर्कुलर जारी किया है। लेकिन, सर्कुलर को लेकर बोकारो अनाधिशासी कर्मचारी संघ (Bokaro Unofficial Employees Union) ने सवाल उठाया है। प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसएल प्रबंधन की जिद के कारण बीएसएल कार्मिक तथा ठेका श्रमिक वोट देने से वंचित हो सकते हैं।

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अध्यक्ष हरिओम का कहना है कि मतदान के दिन छूट्टी को लेकर सेल कारपोरेट कार्यालय, चुनाव आयोग, झारखण्ड सरकार, बोकारो जिला प्रशासन के आदेश का प्रभाव बीएसएल प्रबंधन पर नही पड़ा है। यहाँ तक की सेल की दूसरी यूनिट प्रबंधन भी मतदान के दिन सवैतनिक छूट्टी/प्रतिपूरक छूट्टी देने का सर्कुलर जारी किया है। परंतु बीएसएल प्रबंधन (Bokaro Steel plant Management) ने 23 मई को सर्कुलर जारी कर समान्य पाली वाले कर्मचारियों को ड्यूटी में कुछ घंटे की छूट देने का प्रावधान किया है।

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कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिनका मतदान केंद्र दूसरे लोकसभा क्षेत्र में है। कुछ दूसरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी हैं। ऐसे में उन्हें छुट्टी न देना, उन्हे उनके लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित कर सकता है। साथ ही रात्रि पाली में 8 घंटा जगने का बाद कर्मचारी अगली ड्यूटी के लिए नींद लेंगे, न कि लाइन मे लगकर मतदान करेंगे।

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सेक्टर एरिया में मतदान कम होने का एक प्रमुख कारण

अध्यक्ष ने बीएसएल के सर्कुलर पर टिप्पणी करते हुए कहा-समान्य पाली वाले दो बार ड्यूटी जाने तथा मतदान के लिए कम निकलेंगे। ए और बी शिफ्ट वाले भी थके शरीर तथा कम समय होने का कारण वोट डालने कम जाएंगे। सेक्टर एरिया में मतदान कम होने का एक प्रमुख कारण यह भी है। अब जिला प्रशासन तथा चुनाव आयोग को तय करना है कि बीएसएल कर्मचारी मतदान कैसे करें?

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निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंटेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप

यूनियन का कहना है कि यह निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंटेशन एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत भारत सरकार तथा चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन है। उक्त प्रावधान में साफ लिखा है कि मतदान के दिन सभी प्रतिष्ठान अपने कार्मिकों को छुट्टी देंगे।

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