स्टील चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि यदि प्रबंधन ने इससे अलग हटकर कोई कार्य किया तो स्टील सिटी चेंबर भिलाई के द्वारा न्याय की गुहार करते हुए जिला कलेक्टर दुर्ग सहित न्यायालयीन प्रक्रिया में जाने को बाध्य होगा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप के लीज आवासों की रजिस्ट्री का मामला उछलते ही व्यापारी भी सक्रिय हो गए हैं। इनका कहना है कि व्यापारियों को दुकान और संस्थाओं को जमीन और आवास दिए गए हैं, इसलिए इनको भी रजिस्ट्री का लाभ मिलना चाहिए। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में पंजीयन की किसी भी तरह की प्रक्रिया आरंभ होती है तो तृतीय पक्ष कहे जाने वाले सभी वर्ग के लोगों को सुविधा का लाभ एक साथ दिया जाए। एक साथ प्रक्रिया आरंभ की जाए। एक वर्ग को देने से शहर में अशांति का माहौल होगा और हमें न्याय प्रक्रिया में जाना होगा।
टाउनशिप के व्यापारियों की तरफ से बीएसपी के ईडी पीएंडए और सीजीएम टाउनशिप के नाम संबोधित पत्र दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र हाउस लीज पद्धति पर आवंटित आवासों को पंजीयन की प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।
हम स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि पूर्व में भिलाई इस्पात संयंत्र ने शहर में सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, Bank, डाकघर, लाइफ इंश्योरेंस, टेलिफोन एक्सचेंज, सहित व्यापारियों को व्यापार के साथ आवास की सुविधा लीज पद्धति पर उपलब्ध कराई है।
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भिलाई इस्पात संयंत्र यदि भिलाई टाउनशिप में लीज पद्धति पर दिए गए आवासों पर हुए अतिरिक्त निर्माण को दरकिनार कर (आंखें बंद कर) के भूमि अथवा मकान के पंजीयन की प्रक्रिया को आरंभ कर रहा है तो भिलाई टाउनशिप की इस सुविधा का लाभ संपूर्ण शहर में आपके द्वारा आवंटित उपभोक्ताओं,आवंटनधारियों को दिया जाना चाहिए।
स्टील चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन का कहना है कि यदि प्रबंधन ने इससे अलग हटकर कोई कार्य किया तो स्टील सिटी चेंबर भिलाई के द्वारा न्याय की गुहार करते हुए जिला कलेक्टर दुर्ग सहित न्यायालयीन प्रक्रिया में जाने को बाध्य होगा।
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