- PF और पेंशन की पूर्ण निकासी (फॉर्म 19 एवं 10-C)…।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के लाखों सदस्यों के लिए यह खबर बहुत ही खास है। PF और पेंशन की पूर्ण निकासी (फॉर्म 19 एवं 10-C)…के बारे में आज विस्तार से बात हो रही है।
ईपीएफ अधिनियम: यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम नहीं करता है, जहां ईपीएफ अधिनियम (EPF Act) लागू हो तो नौकरी छोड़ने की तिथि से दो महीने के बाद अपना PF निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
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लेकिन यदि कोई कर्मचारी विदेश में बसने जा रहा हो तो उसे दो महीने तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से कोई महिला कर्मचारी विवाह के लिए नौकरी छोड़कर जा रही हो तो उसे भी दो महीने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है।
PF की सम्पूर्ण निकासी के लिए कर्मचारी को फॉर्म-19 भरना होगा। यदि वह पेंशन योजना का भी सदस्य है और उसकी सदस्यता 10 वर्ष से कम है तो वो पेंशन का विड्रॉल बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म-10C भर सकता है और अगर 10 साल से अधिक है तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए भर सकता है। 10 वर्ष से कम सदस्यता वाले मामले में भी स्कीम सर्टिफिकेट का विकल्प उपलब्ध है।
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पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट
पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाता है जो नौकरी छोड़ देते है और उनका PF और पेंशन अंशदान जमा होना बंद हो जाता है, लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम होने के कारण उस समय पेंशन के पात्र नहीं होते है।
ऐसे सदस्य 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद कभी भी पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म-10D में अपना पेंशन दावा EPFO को प्रस्तुत कर पेंशन प्राप्त कर सकते है।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यह आवश्यक है देखिए…
1) सदस्य ने अपना UAN एक्टिवेट किया हो और उसके पास वह मोबाइल नंबर चालू हालत में हो जो आधार से लिंक है।
2) सदस्य का आधार वेरीफाइड हो।
3) सदस्य के UAN में बैंक एकाउंट और IFSC कोड फीड हो और एम्पलॉयर द्वारा वेरिफाइड हो।
4) सदस्य की EPF सदस्यता पांच वर्ष से कम होने की स्थिति में उसका पैन भी फीड हो।
5) सदस्य की नौकरी ज्वॉइन करने और छोड़ने की तिथि फीड हो।
इस तरीके से अप्लाई करें प्रोसेस
-सदस्य को अपना PF और पेंशन निकालने के लिए ‘यूनिफाइड मेंबर पोर्टल’ में लॉगिन कर फॉर्म-19 और फॉर्म-10C भरना होगा।
-सबसे पहले UAN और पासवर्ड के द्वारा यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन करें।
-फॉर्म-19 या फॉर्म-10C का विकल्प चुनें। लिंक्ड बैंक एकाउंड नंबर भरें और वेरिफाई पर क्लिक करें।
-PF विड्रॉल सलेक्ट करें। यदि लागू हो तो फॉर्म-15G या फॉर्म-15H अपलोड करें। पूरा एड्रेस भरें और अपने नाम वाले चेक की कॉपी, जिसमें ‘आपका नाम, बैंक एकाउंट नंबर और IFSC कोड स्पष्ट हो’ को अपलोड करें।
-फिर ‘गेट आधार ओटीपी’ (Get Aadhaar OTP) पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को फीड करें। ऐसा करते ही दावा EPFO के संबंधित कार्यालय चला जाएगा, जहां इसकी जांच कर भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा पास किया जाएगा और धनराशि सीधे आपके एकाउंट में पहुंच जाएगी।
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वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम
SuchnaJi.com आपसे अपील करता है कि EPF खाते को बंद कराने की जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। यह आपकी सामाजिक सुरक्षा है। खास तौर पर आपकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम है।
यदि आप अपना खाता बंद नहीं करते है तो आप EPF के सदस्य बने रहते है, ऐसे में आप जब भी कोई नया प्रतिष्ठान ज्वॉइन करते है तो आप अनिवार्य रूप से नए प्रतिष्ठान में भी EPF के सदस्य बनेंगे।
चाहे आपका वेतन 15 हजार (15,000) रुपए से अधिक ही क्यों न हो। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए लगातार Suchnaji.com News पढ़ते रहिए।
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