बजट सत्र में उठेंगे वक्फ, बैंकिंग, रेलवे संग 16 विधेयक, 36 पार्टियों के 52 नेताओं से मोदी सरकार ने ये कहा…

16 bills including Waqf, Banking, Railways will be raised in the budget session, Modi government told this to 52 leaders of 36 parties…
दोनों सदन गुरुवार 13 फरवरी 2025 को अवकाश के लिए स्थगित रहेंगे तथा सोमवार 10 मार्च, 2025 को पुनः समवेत होंगे।
  • संसद का बजट सत्र, 2025 शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025 को आरंभ होगा। 4 अप्रैल 2025 को समाप्त हो सकता है।

सूचनाजी न्यूज,दिल्ली। बजट सत्र 2025 में 16 विधेयक उठाए जाएंगे। वक्फ संशोधन, बैंकिंग कानून और रेलवे विधेयक खास है। बजट सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों के 52 नेताओं संग बैठक की।

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें संसद के आगामी बजट सत्र 2025 से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

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यह बैठक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई थी। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जो राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने भी भाग लिया। कुल मिलाकर, बैठक में मंत्रियों सहित 36 राजनीतिक दलों के 52 नेताओं ने भाग लिया।

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आरंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिचयात्मक टिप्पणी की तथा बैठक में भाग लेने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक का संचालन किया।

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उन्होंने नेताओं को सूचित किया कि संसद का बजट सत्र, 2025 शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025 को आरंभ होगा तथा सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त हो सकता है। इस अवधि के दौरान, दोनों सदन गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 को अवकाश के लिए स्थगित रहेंगे तथा सोमवार, 10 मार्च, 2025 को पुनः समवेत होंगे, ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें तथा उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। सत्र में 64 दिनों की अवधि में कुल 27 बैठकें (पहले भाग में 09 बैठकें तथा दूसरे भाग में 18 बैठकें) होंगी।

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रिजिजू ने आगे बताया कि सत्र मुख्य रूप से 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्य और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समर्पित होगा। हालांकि, आवश्यक विधायी और अन्य कार्य भी सत्र के दौरान लिए जाएंगे।

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उन्होंने बताया कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट क्रमशः शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025 और शनिवार, 1 फरवरी, 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी कार्य के 16 और वित्तीय कार्य के 3 आइटमों की पहचान की गई है।

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संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार दोनों सदनों के नियमों के अनुसार सदनों में किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान उनके द्वारा उठाए जाने वाले संभावित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

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उन्होंने बैठक में भाग लेने, अपने विचार व्यक्त करने और उनकी सक्रिय और प्रभावी भागीदारी के लिए सभी माननीय नेताओं को धन्यवाद दिया।

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बजट सत्र, 2025 के दौरान उठाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची

I – विधायी कार्य
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
बॉयलर्स विधेयक, 2024
गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2024
समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक, 2024
तटीय नौवहन विधेयक, 2024
मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024
वित्त विधेयक, 2025
विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025
“त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025

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II – वित्तीय कार्य
वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारित/वापस करना।
वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का प्रस्तुतीकरण, विचार और पारित/वापस करना।
वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारित/वापस करना।

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