- कर्मचारी को सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कंपनी उसका अंशदान काट रही है या नहीं। Provident Fund का पैसा जमा कब-कब नहीं किया।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। आप सरकारी कंपनी (Govt Company) में काम कर रहो हों या प्राइवेट कंपनी में। यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पॉकेट पर सीधा असर डालने वाली न्यूज है। देश के करोड़ों कर्मचारी अपनी बचत के लिए सोचते हैं। नौकरी के दौरान सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) में जमा करते हैं। यानी ईपीएफओ के खाते में राशि जमा होती है, जो पेंशन के रूप में कर्मचारी को दी जाती है।
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अब बात आती है कि Provident Fund का पैसा आपके खाते में जमा किया जा रहा है या नहीं। कंपनी कर्मचारी अंशदान यानी इम्प्लाइज कंट्रीब्यूशन काट रही है या नहीं। अक्सर देश में यह सुनने को मिलता है कि कंपनी ने पीएफ का पैसा काट लिया है, लेकिन कर्मचारी के खाते में जमा ही नहीं किया है।
खासतौर से प्राइवेट कंपनी के साथ इस तरह का मामला अक्सर सुनने में आता है। देश की सरकारी कंपनियों में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं।
ईपीएफओ (EPFO) से शिकायत करने के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है। इसका फायदा कंपनियां आसानी से उठाती हैं। देश की कई सरकारी कंपनियों से भी अक्सर पीएफ का पैसा जमा न करने का केस सामने आता है।
कर्मचारी-अधिकारी के सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ खाते में जमा पैसे आर्थिक सुरक्षा का सहारा बनती है।
Provident Fund को लेकर EPFO तक शिकायत
-कर्मचारी को सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कंपनी उसका अंशदान काट रही है या नहीं।
-कंपनी कितने प्रतिशत अंशदान काट रही है।
-क्या कंपनी सिर्फ कर्मचारी का अंशदान ही काट रही है। कंपनी अपना अंशदान भी जमा करती है या नहीं।
-पर्सनल विभाग से इसकी जानकारी लीजिए। HR से खुलकर इस बारे में बातचीत कीजिए।
-यदि एचआर पीएफ के पेसे को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसकी शिकायत ईपीएफओ से कीजिए।
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-आपके आसपास ईपीएफओ (EPFO) का क्षेत्रीय कार्यालय है तो वहां लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं।
-घर बैठे भी शिकायत की जा सकती है। ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट पर शिकायत सेक्शन में आपको यह अधिकार मिल रहा है। आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
-इसके अलावा आप श्रम विभाग से संपर्क करके भी इसकी शिकायत कर सकते हैं
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