- ऑनलाइन पेंशन प्राप्त करने के दावेदार को ऑनलाइन-10D फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना होगा।
- पेंशन के लिए भी सदस्य का मात्र एक माह का अंशदान जमा होना ही पर्याप्त है। जबकि कोई बच्चा पूर्ण विकलांग है तो जीवनभर पेंशन मिलेगी।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization-EPFO) के सदस्यों के लिए खास खबर है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के सदस्यों को अनेक लाभ मिलते है।
इस योजना के अंतर्गत आप रिटायरमेंट के बाद और सेवानिवृत्ति के पहले भी पेंशन के हकदार बन सकते है। साथ ही इस पेंशन योजना के अनेक प्रकार है, जिससे आप पर आश्रित आपके माता, पिता, बच्चे और पत्नी सहित अन्य आपकी मृत्यु के बाद पेंशन का लाभ ले सकते है।
EPF स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन सुविधाएं कई प्रकार से है। इसे प्रमुख रूप से आप सात प्वॉइंटर से ऐसे समझिए…
1. सुपर एनुएशन यानी वृद्धा अवस्था पेंशन
यह 10 साल की सदस्यता के साथ ही कम से कम 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर दी जाती है। सदस्य चाहें सेवारत भी क्यों न हो उन्हें 58 साल पूरी करने के अगले दिन से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
2. पूर्व पेंशन
यदि सदस्य 10 वर्ष की सदस्यता के बाद नौकरी छोड़ देता है और किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा, जहां पर EPF-95 पेंशन योजना लागू है, तो वह सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ‘पूर्व पेंशन’ यानी घटी दरों पर पेंशन प्राप्त कर सकता है।
ऐसी स्थिति में पेंशन नहीं लेने पर सदस्य के पास दूसरा विकल्प होता है, जिसके अंतर्गत व 58 साल की अपनी आयु पूरी करके ‘पूर्व पेंशन’ प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य ‘पूर्व पेंशन’ लेना चाहता है और वह 58 साल के कम आयु का है तो वह 58 साल की आयु होने में जितने वर्ष कम होंगे इसमें प्रत्येक वर्ष के लिए चार फीसदी की दरों से पेंशन घट जाएगी।
ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित करने की तैयारी, अब कोर्ट जाने की बारी, बड़ा नुकसान
उदाहरण सहित ऐसे समझिए…
जिस सदस्य को 58 साल की आयु में 10 हजार रुपए पेंशन मिलती है, उसे 57 वर्ष की आयु में चार फीसदी की घटी दर के अनुसार नौ हजार छह सौ रुपए (9,600 रुपए), 56 साल की आयु में नौ हजार दो सौ 16 रुपए (9,216 रुपए) ‘पूर्व पेंशन’ के अधिनियम के अंतर्गत पेंशन राशि मिलेगी।
ये खबर भी पढ़ें : EPS-95 Pension: न्यूनतम पेंशन 7500+DA संभव नहीं…!
3. डिसएबलमेंट यानी विकलांगता पेंशन
यदि सदस्य पूर्ण या स्थायी विकलांगता के कारण नौकरी छोड़ देता है तो वह इस पेंशन योजना का हकदार हो सकता है। इसके लिए किसी भी तरह से न्यूनतम सदस्यता अवधि की शर्त लागू नहीं है। सिर्फ एक महीने का अंशदान जमा होने की पर्याप्त हैं।
4. विधवा एवं बाल पेंशन
यदि सदस्य की नौकरी में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी एवं बच्चों को पेंशन मिलेगी। इसमें 25 वर्ष से कम आयु के दो बच्चों को पेंशन दी जाती है। जबकि सदस्य के दो से ज्यादा बच्चें है तो पहले दो बच्चों को 25 वर्ष से कम आयु होने पर पेंशन दी जाएगी।
ये खबर भी पढ़ें : पेंशनभोगी 80 वर्ष की आयु तक जीवित है तो पेंशन के रूप में मिलेंगे 83 लाख’
इस पेंशन के लिए भी सदस्य का मात्र एक माह का अंशदान जमा होना ही पर्याप्त है। जबकि कोई बच्चा पूर्ण विकलांग है तो उसे जीवनपर्यंत पेंशन दी जाती है।
इसे ऐसे समझिए…
बड़ा बच्चा जब 25 साल का हो जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे बच्चे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार यही क्रम चलता रहेगा, जब तक सभी बच्चे 25 साल की आयु पूर्ण नहीं कर लेते है।
5. अनाथ पेंशन
यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए और उसकी पत्नी भी जीवित न हो और केवल बच्चे ही जीवित हो तो ऐसी स्थिति में बच्चों को इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 25 वर्ष से कम आयु के दो बच्चों को पेंशन दी जाएगी।
ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 Pension News: निवेश, आय, सब्सिडी और मुकदमेबाजी, EPFO से पेंशनर्स नहीं राजी
‘बाल पेंशन’ की ही तरह इसमें भी पहला बच्चा जब 25 वर्ष का हो जाएगा तब उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे बच्चे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा, जब तक सभी बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते।
ये खबर भी पढ़ें : रिटायरमेंट के बाद Elimination के 4 चरण, ऐसे गुजारिए जिंदगी, खिलखिलाएगा चेहरा
6. नामांकित पेंशन
यह पेंशन सदस्य द्वारा ई-नामांकन में नामित किए गए व्यक्ति को सदस्य की मौत के बाद मिलती हैं। पेंशन योजना में नामांकन सिर्फ तभी संभव है जब सदस्य के परिवार में कोई जीवित न हो। यहां परिवार से तात्पर्य है कि पत्नी, बच्चें और पति से हैं।
ये खबर भी पढ़ें : EPS-95 पेंशनभोगी और परिजन बहुत दुखी, गुस्सा आया बाहर
7. आश्रित माता-पिता को पेंशन
आश्रित माता अथवा आश्रित पिता को पेंशन का उल्लेख है। यदि सदस्य की मौत के समय वह अविवाहित हो और उसने किसी भी सदस्य को नामांकिन न किया हो तो ऐसी अवस्था में उसके आश्रित पिता को पेंशन देय होगी। यदि पिता जीवित न हो तो आश्रित माता को जीवनपर्यंत पेंशन मिलते रहेगी। पिता को जीवनपर्यंत पेंशन मिलेगी एवं पिता की मृत्यु के बाद माता को पेंशन मिलेगी।
ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 हायर पेंशन, EPFO और कोर्ट की अवमानना पर बड़ा दावा
यह प्रोसेस ऑनलाइन है जरूरी
ऑनलाइन पेंशन प्राप्त करने के दावेदार को ऑनलाइन-10D फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना होगा। ऑनलाइन ‘10D फॉर्म’ भरने से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी आपका विश्वसनीय न्यूज प्लेटफॉर्म Suchnaji.com आपको शीघ्र ही विस्तार से बताएगा।