- पेंशनर्स ने लिखा-जब कोई कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो नियोक्ता सभी विवरण ईपीएफओ के पास जमा करते हैं। फिर क्यों मांग रहे रिकॉर्ड।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPS 95: पेंशन (EPS 95 Pension) को लेकर सवालों की बौछार सोशल मीडिया पर है। ईपीएफओ की ओर से समय-समय पर कुछ सवालों का चुनिंदा जवाब दिया जाता है। लेकिन, पेंशनर्स की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर ही पेंशनर्स अपने सवालों को उछाल रहे हैं।
एक पेंशनर्स ने लिखा-जब कोई कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो नियोक्ता सभी विवरण ईपीएफओ के पास जमा करते हैं। इस विवरण के आधार पर ईपीएफओ पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी करता है। यदि यह तथ्य है कि ईपीएफओ/सरकार उन व्यक्तियों के लिए नई पेंशन के लिए नियोक्ताओं से अनुमोदन क्यों मांग रही है, जो पहले से ही वास्तविक वेतन पर योगदान दे चुके हैं।
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एक अन्य पेंशनर्स ने लिखा-अब ईपीएफओ (EPFO) ने कर्मचारियों को विवरण जमा करने के लिए तीन महीने का और समय दिया था। क्या इसका मतलब यह है कि जिन पेंशनरों ने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए हैं। उन्हें अपनी संशोधित पेंशन का भाग्य/स्थिति जानने के लिए 31 मार्च तक इंतजार करना होगा?
इसी सप्ताह ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर के बारे में एक पेंशनर्स ने लिखा-इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने यह नहीं बताया है कि अगर नियोक्ता जवाब नहीं दे रहे हैं तो वे क्या कार्रवाई करेंगे? इस जानकारी के बिना इस सर्कुलर का क्या काम है, क्योंकि ज्यादातर पेंशनभोगी सर्कुलर में बताए गए विवरण से अवगत हैं।
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पेंशनर्स के सवालों का जवाब देते हुए एक पूर्व कार्मिक ने लिखा-ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बकाया का ईपीएफओ कब से भुगतान करेगा। सर्कुलर केवल नियम और कानून कहता है।
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सर्कुलर में बताए गए अधिकतर बिन्दुओं से हम सब वास्तव में अवगत हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ईपीएफओ नई पेंशन और बकाया पेंशनर्स को कब से भुगतान करना शुरू करेगा, जिन्होंने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए हैं।
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