- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के संयोजन में पेंशन अदालत-लंबे समय से लंबित पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण में सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाती है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के सदस्यों के लिए यह खबर बहुत ही खास है। कोई न कोई पेंशन की समस्याओं से जूझता रहता है। कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। इस परेशानी से बचने के लिए आप पेंशन अदालत का रुख कर सकते हैं। समय-समय पर पेंशन अदालत लगाई जाती है, जहां तरह-तरह के मुद्दे हल होते हैं। आइए, जानते हैं पेंशन अदालत में किस तरह के मामले सुने जाते हैं और उसका फैसला किस तरह का होता है।
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Suchnaji.com ईपीएफओ (EPFO) के सदस्यों के लिए खास रिपोर्ट लेकर आया है। CPENGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं और न्याय पाएं। जहां, आप पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन पर विस्तृत रिपोर्ट पढ़ेंगे। पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों के विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय आदि के मामले सुने जाते हैं और उसका निस्तारण किया जाता है।
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इस तरह के मामले पेंशन अदालत में सुने जाते हैं, पढ़िए केस स्टडी
पारिवारिक पेंशन:
पिछले दिनों पेंशन अदालत लगाई गई थी। जहां, बसम्मा की शिकायत पारिवारिक पेंशन को लेकर थी। पारिवारिक पेंशन मंजूरी बकाया सहित, जो सितंबर, 2022 से लंबित थी। बसम्मा को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद सितंबर, 2022 से पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने 16 जून, 2023 को CPENGRAMS पोर्टल पर इस मामले की शिकायत दर्ज की। उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और बताया गया कि उनकी पेंशन शुरू हो गई है और उन्हें जल्द ही बकाया राशि मिल जाएगी।
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ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण:
बीएसएफ के पूर्व हेड कांस्टेबल रमेश की शिकायत थी कि 10.37 लाख रुपये का लंबित भुगतान नहीं हो रहा है। रमेश 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उन्हें ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
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उन्होंने 3 अगस्त, 2023 को CPENGRAMS पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और उनकी शिकायत को पेंशन अदालत में उठाया गया, जहां बीएसएफ द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए 10.37 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
अतिरिक्त पेंशन मिली:
सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त धर्मवीर सिंह 2015 में 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त पेंशन के लिए प्रयास कर रहे थे, हालांकि, एसबीआई, सीआरपीएफ, पीएओ आदि के विभिन्न शिकायत निकाय से संपर्क करने के बाद, उन्होंने 16 अगस्त 2023 को सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की। उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और सीआरपीएफ द्वारा बताया गया कि उनकी अतिरिक्त पेंशन जारी कर दी गई है और 1.70 लाख रुपये की बकाया राशि भी जारी कर दी गई है। इस तरह धर्मवीर सिंह की शिकायत का निवारण हो गया। ‘8 साल बाद 80 साल की उम्र होने पर अतिरिक्त पेंशन मिली।