
- जिले में मतदान दिवस पर शुष्क दिवस घोषित।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग (Chhattisgarh Government Commercial Tax (Excise) Department) द्वारा नगर पालिका आम/उप निर्वाचन 2025 के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 के पूर्व 9 फरवरी 2025 की संध्या 5 बजे से 11 फरवरी 2025 की मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकाने बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानों को बंद करने का अदेश है।
इसके अलावा विदेशी शराब की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, अहाता को ’शुष्क अवधि’ दिवस के तहत बंद रखा जा रहा है।
इधर-नगर निगम एवं पंचायत चुनावों में अवैध शराब परिवहन एवं विक्रय पर आबकारी विभाग दुर्ग की कार्यवाही हुई है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार उपायुक्त आबकारी जी.के भगत व सहायक आयुक्त आबकारी सी. आर. साहू के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने शराब का जखीरा पकड़ा है।
मटंग-मानिकचौरी मार्ग थाना उतई में दोपहर गश्त के दौरान अवैध शराब के परिवहन एवं धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर आरोपी पुकेश्वर खरे उर्फ नानू के कब्जे से 31 पेटियों में भरी कुल 1550 नग गोवा स्पेशल पाव फॉर सेल इन एम.पी. ओनली मदिरा, जिसका मूल्य 2,01,500 रूपये को जब्त किया गया। एक स्विफ्ट कार सीजी 08 एएन 7948, जिसका मूल्य लगभग 5 लाख, कुल कीमत लगभग 7,01,500 रूपये जप्त किया गया।
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उक्त प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36, 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर अरविन्द साहू आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा विवेचना में लिया जाकर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। इस प्रकरण में आबकारी उप निरीक्षक गीतांजलि तारम, आबकारी मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, आबकारी आरक्षक खुलदीप यादव, ड्राइवर धनराज एवं नोहर का योगदान रहा।