नगरीय निकाय-पंचायत निर्वाचन 2025: सार्वजनिक, सामान्य अवकाश घोषित

Municipal body, Panchayat elections 2025: Public, general holiday declared
निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत उद्यमियों को उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिकों को मतदान हेतु अवकाश प्रदान किया जाएगा।
  • 11 फरवरी को नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 मंगलवार को सम्पन्न होगा।

ये खबर भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव: दुर्ग, बालोद, बिलासपुर और कांकेर में बीएसपी कार्मिक डालने जाएंगे वोट, कंपनी दे रही छुट्टी, सीजी सरकार का भी फरमान

इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के निर्वाचन के लिए मतदान क्रमशः 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 और 23 फरवरी 2025 को होगा।

ये खबर भी पढ़ें: भिलाई इस्पात संयंत्र: 138 ठेका मजदूर के बच्चों को प्रोत्साहन प्रतिभा सम्मान, मिला 10 हजार तक

राज्य शासन ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित तिथियों पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL Rourkela Steel Plant: हॉट स्ट्रिप मिल 2 का एचआर कॉइल्स प्रोडक्शन में नया रिकॉर्ड

इसके तहत 11 फरवरी 2025, मंगलवार को नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

ये खबर भी पढ़ें: Crypto Currency Trade: बजट के बाद वित्त मंत्री की बड़ी बैठक, यूज़र की क्रिप्टो करेंसी पर ये मांग

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17 फरवरी 2025 सोमवार 20 फरवरी 2025 गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 23 फरवरी 2025 रविवार पहले से ही शासकीय अवकाश होने के कारण अलग से सार्वजनिक अवकाश की आवश्यकता नहीं है।

ये खबर भी पढ़ें: Employees Provident Fund Organization: केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का लोकसभा में ईपीएफओ पोर्टल पर बड़ा जवाब

मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत उद्यमियों को उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को उक्त तिथियों में मतदान हेतु अवकाश प्रदान किया जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें: राष्ट्रीय पेंशन योजना: व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए 55 से 200 तक अंशदान, 3000 मिलेगी पेंशन