SAIL DSP Quarter Licensing Scheme: दुर्गापुर स्टील प्लांट के कर्मचारी-अधिकारी लाइसेंस पर लीजिए आवास, देनी होगी ये राशि

  • सिक्योरिटी डिपोजिट 1,50,000 (400 वर्ग फीट तक) कैटेगरी-1 टाइप क्वार्टर के लिए तय किया गया है। कैट -2 के लिए 4,00,000 (केवल चार लाख रुपये) (498 वर्ग फुट से 618 वर्ग फुट तक) निर्धारित किया गय है।

सूचनाजी न्यूज, दुर्गापुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दुर्गापुर स्टील प्लांट के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए खास खबर है। लंबी लड़ाई, अनगिनत आंदोलन, रैली और मीटिंग के बाद आखिरकार डीएसपी प्रबंधन ने क्वार्टर लाइसेंसिंग स्कीम का सर्कुलर जारी कर दिया है। इंटक, एचएमएस, सीटू, एटक आदि यूनियनों ने इसका श्रेय लिया है।

वित्तीय शर्तों की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है। अनुज्ञप्तिधारी को नगर सेवाओं के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित परिणाम में दर्शाई गई तथा प्रकाशित तिथि के भीतर भुगतान करना होगा। सिक्योरिटी डिपोजिट 1,50,000 (400 वर्ग फीट तक) कैटेगरी-1 टाइप क्वार्टर के लिए तय किया गया है। कैट -2 के लिए 4,00,000 (केवल चार लाख रुपये) (498 वर्ग फुट से 618 वर्ग फुट तक) निर्धारित किया गय है।

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कैटेगरी 1 में लाइसेंस फीस मंथली 1100 रुपए है, जबकि कैटेगरी 2 में 1550 रुपए है। वाटर चार्ज कैटेगरी 1 में 72 रुपए, कैटेगरी 2 में 82 रुपए, बिजली बिल 1000 और 1500 रुपए है। लाइसेंस शुल्क, जल शुल्क, बिजली शुल्क, सेवा शुल्क और संरक्षण (ठोस अपशिष्ट निपटान) शुल्क के लिए 33 महीने का अग्रिम, सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में जमा करना होगा।

सर्कुलर के मुताबिक आवेदन राशि: 1,000.00 रुपये+जीएसटी 18% = 1180/- रुपये एसबीआई कलेक्ट का उपयोग करके ऑनलाइन मोड में भुगतान किया जाना है। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, आवेदन राशि के भुगतान की रसीद और ईएमडी (जहां लागू हो) लिया जाएगा और विस्तृत फॉर्म के साथ संलग्न किया जाएगा, जिसे प्रत्येक आवेदक द्वारा भरा जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से आवेदक की श्रेणी का उल्लेख होगा और सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न होंगे। आवेदन प्रपत्र और सभी संलग्नकों पर पृष्ठ क्रमांकित किया जाएगा और आवेदक द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

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कुल संख्या प्रथम पृष्ठ पर उसके लिए दिए गए स्थान में पृष्ठों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा। आवेदन के प्रिंटआउट की डुप्लीकेट कॉपी पर आवेदन प्राप्ति की पावती दी जाएगी।
आवेदन करने की विस्तृत विधि परिपत्र और अन्य जानकारी में दी गई है जो dsp.com या वेबलिंक: dsplicense2023.saildsp.co.in के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे आवेदक अपने संदर्भ के लिए डाउनलोड कर सकता है।

बयाना राशि जमा (ईएमडी): परिपत्र के अनुसार खाली कैट-1 क्वार्टर के लिए प्रति आवेदन 30,000/- रुपये। असफल आवेदकों की ब्याज मुक्त ईएमडी संबंधित आवेदक को वापस कर दी जाएगी और सफल आवेदक के मामले में इसे सुरक्षा जमा के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। dsp.com या वेबलिंक: dsplicense2023.saildsp.co.in, जिसे आवेदक अपने सीई के लिए डाउनलोड कर सकता है।

आवेदकों को लाइसेंस योजना के तहत तिमाही के आवंटन से पहले सभी पिछले बकाया को निपटाने और स्वीकार करने और लागू होने पर पूर्ण या किश्तों में भुगतान करने का वचन देना होगा। इस आशय का एक उपक्रम आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

लाइसेंस बकायों की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति के अनुसार पूर्व-लाइसेंसधारियों द्वारा देय राशि को नई योजना में माइग्रेट करने वाले प्रत्येक पूर्व-लाइसेंसधारक के लिए परिपत्र और ई-पोर्टल पर अन्य जानकारी के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। योजना में वर्णित आवेदन की अवधि के दौरान बकाया देय राशि का भुगतान और उनकी सहमति देना होगा। बिजली बकाया की गणना मीटर रीडिंग के आधार पर या वास्तविक मीटर रीडिंग के समायोजन के अधीन मासिक फ्लैट रेट यूनिट के आधार पर की जाएगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस योजना के तहत लाइसेंस पर आवंटित क्वार्टरों (रिक्त कैट-1 क्वार्टर) का अनुमत कब्जा केवल तभी दिया जाएगा जब पहले से बनाए गए/आवंटित/कब्जे वाले क्वार्टर को डीएसपी को भौतिक रूप से वापस कर दिया जाएगा।